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पटना : इपीएफ कानून का सही ढंग से नहीं हो रहा पालन
कानून का पालन हर हाल में होना चािहए पटना : राज्य में इपीएफ कानून का पालन सही तरीके से कराने को लेकर दायर याचिका पर हाइकोर्ट में बुधवार को सुनवाई हुई. सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि यह कैसा केंद्रीय कानून है, जिसका पालन कराने को लोगों को कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ रहा […]
कानून का पालन हर हाल में होना चािहए
पटना : राज्य में इपीएफ कानून का पालन सही तरीके से कराने को लेकर दायर याचिका पर हाइकोर्ट में बुधवार को सुनवाई हुई. सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि यह कैसा केंद्रीय कानून है, जिसका पालन कराने को लोगों को कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ रहा है. न्यायाधीश दिनेश कुमार सिंह और न्यायाधीश डॉ अनिल कुमार उपाध्याय की खंडपीठ का कहना था कि इस कानून को केंद्र व राज्य सरकारों को खुद पालन करना चाहिए. ताकि, उनके यहां काम करने वाले कांट्रैक्ट, आउटसोर्सिंग दैनिक वेतन भोगी कर्मियों को इसका लाभ मिल सके.
कोर्ट ने इपीएफ को फटकार लगाते हुए कहा कि कानून में दिये गये अधिकार के तहत काम किया जाता, तो पीड़ितों को कोर्ट में मुकदमा दायर करने की स्थिति ही पैदा नहीं होती.
खंडपीठ ने एडिसनल सॉलिसिटर जेनरल ऑफ इंडिया के एसडी संजय से पूछा कि राज्य में अब तक इस कानून का पालन सख्ती से क्यों नहीं किया जा रहा है. यह केंद्र सरकार का कानून है, इसका पालन हर हाल में होना चाहिए. संजय ने कोर्ट को विश्वास दिलाया कि हर हाल में इस कानून का पालन किया जायेगा.
चुनाव चिह्न आवंटन मामले में याचिका खारिज
पटना. पटना हाइकोर्ट से चुनाव चिह्न आवंटन को लेकर झारखंड मुक्ति मोर्चा को किसी भी प्रकार की राहत नहीं मिली. कोर्ट ने केंद्रीय निर्वाचन आयोग के आदेश पर किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप करने से इन्कार करते हुए झारखंड मुक्ति मोर्चा की रिट याचिका खारिज कर दी.
लोकहित याचिका दायर
पटना. निर्दलीय उम्मीदवारों को उनके नामांकन के समय ही उन्हें चुनाव चिह्न आवंटित करने के लिए हाइकोर्ट में एक लोकहित याचिका दायर की गयी है. यह याचिका अशोक कुमार गुप्ता नाम के एक व्यक्ति ने दायर की है. याचिका में कहा गया है कि निर्दलीय उम्मीदवारों को उन्हें नामांकन के समय ही चुनाव चिह्न आवंटित किया जाना चाहिए. ताकि, वे सही ढंग से चुनाव में हिस्सा ले सके.
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