पटना : पहले चरण में नहीं बिका एक भी चुनावी बॉन्ड, व्यक्ति, संस्था और कंपनी उदासीन

Updated at : 07 Apr 2019 6:08 AM (IST)
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पटना : पहले चरण में नहीं बिका एक भी चुनावी बॉन्ड, व्यक्ति, संस्था और कंपनी उदासीन

सुबोध कुमार नंदन पटना : चुनावी बॉन्ड को लेकर व्यक्ति, संस्था और कंपनी पूरी तरह उदासीन है. यही कारण है कि बिहार में अब तक एक भी व्यक्ति, संस्था या किसी कंपनी ने एक भी चुनावी बॉन्ड नहीं खरीदा है. जबकि, देश के कई राज्यों में इस बॉन्ड की अच्छी बिक्री हो रही हैं. स्टेट […]

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सुबोध कुमार नंदन
पटना : चुनावी बॉन्ड को लेकर व्यक्ति, संस्था और कंपनी पूरी तरह उदासीन है. यही कारण है कि बिहार में अब तक एक भी व्यक्ति, संस्था या किसी कंपनी ने एक भी चुनावी बॉन्ड नहीं खरीदा है. जबकि, देश के कई राज्यों में इस बॉन्ड की अच्छी बिक्री हो रही हैं. स्टेट बैंक के अधिकारियों से मिली जानकारी के अनुसार इस साल सबसे अधिक चुनावी बॉन्ड मुंबई में बिक रहे हैं. अब तक लगभग 495. 60 करोड़ के बॉन्ड बिक चुके हैं.
वहीं, पश्चिम बंगाल में 370 करोड़ रुपये, हैदराबाद में 290 करोड़ रुपये, दिल्ली में लगभग 206 करोड़ रुपये तथा भुवनेश्वर में 194 करोड़ रुपये के चुनावी बॉन्ड बेचे गये हैं. स्टेट बैंक को चुनावी बॉन्ड जारी करने और उसे भुनाने के लिए अधिकृत किया गया है. बिहार में केवल पटना स्थित भारतीय स्टेट बैंक की मुख्य शाखा (गांधी मैदान) में ही चुनावी बॉन्ड उपलब्ध है.
बैंक ने एक विशेष काउंटर खोला है. पहले चरण के लिए बॉन्ड की बिक्री 6 से 15 मार्च तक चली, लेकिन एक भी खरीदार नहीं पहुंचे. जबकि दूसरे चरण (एक से 20 अप्रैल) की भी बिक्री शुरू हो चुकी है. लेकिन अब तक एक भी बॉन्ड किसी ने नहीं खरीदी है.
देश में आगामी लोस चुनाव संभवत: मई में होना है. इसी के मद्देनजर सरकार ने चुनावी बॉन्ड की बिक्री शुरू की गयी है. चुनावी बॉन्ड एक हजार, 10 हजार, एक लाख, 10 लाख व एक करोड़ के मूल्यवर्ग में उपलब्ध हैं. बैंक से मिली जानकारी के अनुसार बॉन्ड जारी होने की तिथि से अगले 15 दिनों के लिए मान्य होंगे. अगर वैधता समाप्त होने के बाद बॉन्ड जमा किया जाता है, तो राजनीतिक पार्टी को इसका भुगतान नहीं किया जायेगा.
कौन खरीद सकता है बॉन्ड
स्कीम के प्रावधानों के अनुसार कोई भी व्यक्ति जो भारतीय नागरिक हो, संस्थान या कंपनी हो चुनावी बॉन्ड खरीद सकता है. जानकारी के अनुसार ऐसे राजनीतिक पार्टी जिसने पिछले लोकसभा या राज्य विधान सभा चुनावों में डाले गये वोट के एक फीसदी से कम वोट प्राप्त नहीं किया हो वे चुनावी बॉन्ड प्राप्त करने के योग्य होंगे.
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