पटना : दो मुन्ना भाइयों को तीन-तीन साल का कारावास व जुर्माना
Published by :Prabhat Khabar Digital Desk
Published at :19 Mar 2019 9:50 AM (IST)
विज्ञापन

पटना : पटना के अवर न्यायाधीश 12 रत्नेश्वर कुमार सिंह की अदालत द्वारा बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा 2009 में अपने नाम पर दूसरे को बैठा कर परीक्षा पास करने के मामले में दो मुन्ना भाइयों (परीक्षार्थियों) रामधारी दास व राजू कुमार को भादवि की धारा 419 व 420 में दोषी पाते हुए तीन-तीन वर्ष […]
विज्ञापन
पटना : पटना के अवर न्यायाधीश 12 रत्नेश्वर कुमार सिंह की अदालत द्वारा बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा 2009 में अपने नाम पर दूसरे को बैठा कर परीक्षा पास करने के मामले में दो मुन्ना भाइयों (परीक्षार्थियों) रामधारी दास व राजू कुमार को भादवि की धारा 419 व 420 में दोषी पाते हुए तीन-तीन वर्ष का सश्रम कारावास व पांच-पांच हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनायी गयी है.
उक्त मामले का खुलासा तब हुआ जब अभियुक्तों ने नामांकन के लिए काउंसेलिंग में गये और इनकी लिखावट का मिलान परीक्षा की उपस्थिति पंजी से किया गया. परिषद के विशेष लोक अभियोजक धनंजय कुमार मिश्रा ने बताया कि दोनों अभियुक्तों की लिखावट में काफी अंतर पाये जाने पर मामले के सूचक वीरेंद्र किशोर शरण की सूचना पर हवाई अड्डा थाना कांड संख्या 120/2009 दर्ज किया गया. विशेष अभियोजक द्वारा इस मामले में कुल पांच गवाहों से गवाही करायी गयी तथा अदालत ने दोनों अभियुक्तों को दोषी पाते हुए उपरोक्त सजा दी.
पटना . करोड़ों रुपये के सृजन घोटाला मामले में विशेष अदालत के जज की छुट्टी की वजह से आरोप का गठन नहीं हो सका. मामले की अगली सुनवाई के लिए एक अप्रैल की तारीख निश्चित की गयी है. सोमवार को सीबीआइ द्वारा दर्ज सात मामलों में बेऊर जेल से 16 अभियुक्तों को विशेष अदालत में पेश किया गया. इनमें से तीन मामलों में आरोप का गठन किया जाना था. परंतु सीबीआइ दो के विशेष जज अजय कुमार श्रीवास्तव के अवकाश पर जाने के कारण आरोप के गठन पर सुनवाई नहीं हो सकी. अभियुक्तों का आरोप है कि उन्होंने फर्जी नाम से बैंक अकाउंट खोल कर सृजन के खाते में करोड़ों रुपये भेजा तथा बाद में उन रुपयों का आपस में बंदरबांट कर लिया. मामले का अनुसंधान सीबीआ द्वारा जारी है. अब तक सीबीआइ ने सात मामलों में कुल 16 सोलह अभियुक्तों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल कर दिया है. सोमवार को जिन अभियुक्तों को विशेष अदालत में पेश किया गया.
प्रभात खबर डिजिटल टॉप स्टोरी
विज्ञापन
लेखक के बारे में
By Prabhat Khabar Digital Desk
यह प्रभात खबर का डिजिटल न्यूज डेस्क है। इसमें प्रभात खबर के डिजिटल टीम के साथियों की रूटीन खबरें प्रकाशित होती हैं।
Tags
Prabhat Khabar App :
देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए
विज्ञापन




