पटना : पटना हाइकोर्ट ने बिहार विद्यालय परीक्षा समिति को कहा कि डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन (डीएलइडी) की परीक्षा पटना हाइकोर्ट के आदेश के बाद ही ली जाये. न्यायाधीश ज्योति शरण की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने बिहार के कई निजी तथा सरकारी बीएड कॉलेज द्वारा दायर रिट याचिका पर सुनवाई करते हुए यह निर्देश दिया.
महाधिवक्ता के अनुरोध पर कोर्ट ने बिहार विद्यालय परीक्षा समिति को एक सप्ताह का समय देते हुए कहा कि इस बीच वह अपना जवाबी हलफनामा देकर अपनी स्थिति स्पष्ट करे.
मामला सत्र 2014-15 से लेकर 2016-18 तक के छात्रों की डीएलइडी की परीक्षा बोर्ड द्वारा नहीं लेने से संबंधित है. बोर्ड द्वारा परीक्षा नहीं लेने को लेकर निजी तथा सरकारी बीएड कॉलेजों द्वारा पटना हाइकोर्ट में एक याचिका दायर की गयी थी.
जिस पर सुनवाई करते हुए हाइकोर्ट की एकल पीठ ने इस मामले को यह कहते हुए खंडपीठ के समक्ष स्थानांतरित कर दिया था कि इस मामले में बोर्ड द्वारा वर्ष 2016 में बनाये गये रेगुलेशन को चुनौती दी गयी है. कोर्ट का कहना था कि इस मामले में खंडपीठ द्वारा ही कोई निर्णय लिया जा सकता है. एकलपीठ द्वारा भेजे गये इसी मामले की सुनवाई हाईकोर्ट की खंडपीठ के द्वारा शुक्रवार को की गयी. कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई 18 फरवरी को निर्धारित करते हुए बिहार विद्यालय परीक्षा समिति को कहा कि इस बीच बोर्ड अपना जवाबी हलफनामा दायर करे.