पटना : श्रम संसाधन मंत्री विजय कुमार सिन्हा बोले, गणतंत्र दिवस तक शहरी निकाय बालश्रम से मुक्त

Updated at : 06 Dec 2018 8:42 AM (IST)
विज्ञापन
पटना : श्रम संसाधन मंत्री विजय कुमार सिन्हा बोले, गणतंत्र दिवस तक शहरी निकाय बालश्रम से मुक्त

पटना : श्रम संसाधन मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने कहा है कि अगले साल 26 जनवरी तक सूबे के शहरी निकाय के व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को बालश्रम से मुक्त कराया जायेगा. भागलपुर के सुलतानगंज एवं नालंदा के एकंगरसराय के कुछ अपवादों को छोड़कर प्रतिष्ठान के अन्दर बालश्रम से मुक्त किया जा चुका है. वे बुधवार को […]

विज्ञापन
पटना : श्रम संसाधन मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने कहा है कि अगले साल 26 जनवरी तक सूबे के शहरी निकाय के व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को बालश्रम से मुक्त कराया जायेगा.
भागलपुर के सुलतानगंज एवं नालंदा के एकंगरसराय के कुछ अपवादों को छोड़कर प्रतिष्ठान के अन्दर बालश्रम से मुक्त किया जा चुका है. वे बुधवार को श्रम पक्ष के राज्य स्तरीय पदाधिकारियों के साथ बैठक समीक्षा कर रहे थे. पदाधिकारियों द्वारा बताया गया कि नगर निगम, नगर परिषद एवं नगर पंचायत को 26 जनवरी तक प्रतिष्ठानों से बालश्रम मुक्त करने का प्रयास हर हाल में किया जाये. मंत्री ने सामाजिक संस्थाओं से भी सहायता लेने का निर्देश दिया. इसके लिए वाट्सएप नंबर 9471229133 जारी किया गया है. मजदूरों के निबंधन संबंधी समीक्षा में कुछ जिले, जो लक्ष्य की प्राप्ति नहीं कर पाये उनको पुन: एक महीने का समय दिया गया. बैठक में मजदूरों के निबंधन के नियम को भी सरल करने का निर्णय हुआ.
अब तक मजदूरों को निबंधन कराने के लिए ठेकेदार के द्वारा सत्यापित किया जाता था, उस नियम को सरली करते हुए, अब स्वयं शपथपत्र के माध्यम से अब मजदूर अपना निबंधन करा सकते हैं. श्रम अधीक्षक एवं श्रम प्रवर्त्तन पदाधिकारी को निर्देश दिया गया कि स्वयं शपथपत्र की जांच करें. अब निबंधन शुल्क 50 पचास रुपये करते हुए इसकी अवधि पांच वर्ष कर दी गयी.
विभाग द्वारा चलायी जा रही स्वास्थ्य चिकित्सा संबंधी योजना के तहत एक लाख अस्सी हजार मजदूरों के खाते में तीन-तीन हजार रुपये भेजे जा चुके हैं.
विज्ञापन
Prabhat Khabar Digital Desk

लेखक के बारे में

By Prabhat Khabar Digital Desk

यह प्रभात खबर का डिजिटल न्यूज डेस्क है। इसमें प्रभात खबर के डिजिटल टीम के साथियों की रूटीन खबरें प्रकाशित होती हैं।

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Download from Google PlayDownload from App Store
विज्ञापन