पटना : तीन माह में संस्कृत शिक्षा बोर्ड का गठन करे सरकार: हाईकोर्ट
Updated at : 30 Nov 2018 9:02 AM (IST)
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पटना : पटना हाईकोर्ट ने राज्य के मुख्य सचिव को तीन माह के भीतर संस्कृत शिक्षा बोर्ड का गठन करने का निर्देश दिया है. इसके साथ ही कोर्ट ने बोर्ड के उपनिदेशक को अध्यक्ष का काम करने पर पूरी तरह से रोक लगा दिया है. कोर्ट ने निदेशक को संस्कृत शिक्षा बोर्ड के प्रभारी के […]
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पटना : पटना हाईकोर्ट ने राज्य के मुख्य सचिव को तीन माह के भीतर संस्कृत शिक्षा बोर्ड का गठन करने का निर्देश दिया है. इसके साथ ही कोर्ट ने बोर्ड के उपनिदेशक को अध्यक्ष का काम करने पर पूरी तरह से रोक लगा दिया है. कोर्ट ने निदेशक को संस्कृत शिक्षा बोर्ड के प्रभारी के रूप में काम करने का निदेश देते हुए कहा कि वे इस संबंध मे अपना जवाबी हलफनामा दायर करें. न्यायमूर्ति चक्रधारी शरण सिंह की एकलपीठ ने पूर्वी चंपारण स्थित श्री राम लखन राय संस्कृत प्राथमिक सह माध्यमिक विद्यालय की ओर से दायर रिट याचिका पर सुनवाई के बाद निर्देश दिया .
सुशील मोदी को हाईकोर्ट से राहत
मानहानि के एक मामले में बिहार के उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी को गुरुवार को हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है. नवगछिया की अदालत में श्री मोदी के खिलाफ चल रहे मानहानि के मुकदमे को न्यायाधीश ए अमानुल्लाह की एकलपीठ ने निरस्त कर दिया. खगड़िया के तत्कालीन विधायक आर के राणा ने बिहार के उपमुख्य मंत्री सुशील कुमार मोदी विरुद्ध मानहानि का आरोप लगाते हुए एक परिवाद पत्र नवगछिया की अदालत में दर्ज कराया था.
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