पटना : सीआईडी के एसपी कोर्ट में तलब
Updated at : 30 Oct 2018 8:59 AM (IST)
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पटना : राजधानी पटना स्थित खाजेकला थाना क्षेत्र के सिटी इलाके से वर्ष 2012 में लापता हुए कुणाल की अब तक बरामदगी नहीं हुई है. इस पर नाराजगी जताते हुए पटना हाईकोर्ट ने सीआईडी के एसपी समेत जांच अधिकारी को तलब किया है. न्यायाधीश डॉ रवि रंजन की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने शशि पोद्दार की […]
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पटना : राजधानी पटना स्थित खाजेकला थाना क्षेत्र के सिटी इलाके से वर्ष 2012 में लापता हुए कुणाल की अब तक बरामदगी नहीं हुई है. इस पर नाराजगी जताते हुए पटना हाईकोर्ट ने सीआईडी के एसपी समेत जांच अधिकारी को तलब किया है.
न्यायाधीश डॉ रवि रंजन की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने शशि पोद्दार की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए यह निर्देश दिये. अदालत को बताया गया कि कुणाल पटना सिटी इलाके के खाजेकला थाना क्षेत्र सेवर्ष 2012 से ही लापता है. वर्ष 2015 में इस मामले की जांच का जिम्मा सीआईडी को सौंपा गया था. परंतु अभी तक कुणाल बरामद नहीं हो पाया है. छह नवंबर को सुनवाई की अगली तिथि निर्धारित करते हुए कोर्ट ने दोनों अधिकारियों को तलब किया है.
हाईकोर्ट : अररिया एसपी और जांच अधिकारी तलब
पटना :अररिया जिले के जोकिहाट थाना क्षेत्र से लापता हुई लड़की की ऑनलाइन प्राथमिकी दर्ज नहीं करने से नाराज हाईकोर्ट ने अररिया के एसपी समेत संबंधित जांच पदाधिकारी को पांच नवंबर को कोर्ट में तलब किया है.
जस्टिस डॉ रवि रंजन की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने मो. कमरुद्दीन की ओर से दायर याचिका पर सोमवार को सुनवाई की. सुनवाई के दौरान कोर्ट को बताया गया कि लापता लड़की के संबंध में ऑनलाइन सूचना जोकिहाट थाने को तीन अक्तूबर 2018 को देते हुए प्राथमिकी दर्ज करने का अनुरोध किया गया. संबंधित थाने ने प्राथमिकी दर्ज नहीं की. फिर पुलिस ने लड़की के परिजन का अंगूठे का निशान लेकर प्राथमिकी गलत तरीके से दर्ज किया. हालांकि लड़की मिल गयी है.
विवादित जमीन पर बने कोर्ट भवन पर मांगा रिकॉर्ड
पटना : रोहतास जिले के विक्रमगंज में विवादित जमीन पर बने सब
डिवीजनल कोर्ट के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए
पटना हाईकोर्ट ने निचली अदालत से रिकॉर्ड मांगा है. न्यायाधीश डॉ
रविरंजन एवं न्यायाधीश मधुरेश
प्रसाद की खंडपीठ ने योगेश कुमारकी ओर से दायर याचिका पर सोमवार को सुनवाई की. कोर्ट ने रोहतास जिले के एडिश्नल सेशन जज सात की अदालत से टाइटल अपील संख्या 51 / 2013 का वास्तविक रिकॉर्ड प्रस्तुत करने को कहा है. याचिकाकर्ता ने अदालत को बताया कि इस जमीन का पूर्व से ही विवाद चल रहा है. फिर भी उस जमीन पर न्यायालय का निर्माण कर दिया गया है.
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