पटना : हाईकोर्ट में पूर्व मंत्री मंजू वर्मा की अग्रिम जमानत याचिका खारिज, मुश्किलें बढ़ीं
Updated at : 10 Oct 2018 7:53 AM (IST)
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पटना/बेगूसराय : घर से कारतूस बरामदगी मामले में पूर्व समाज कल्याण मंत्री मंजू वर्मा की मुश्किलें बढ़ गयी हैं. पटना हाईकोर्ट ने उनकी अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी. न्यायाधीश सुधीर सिंह की एकलपीठ ने शुक्रवार को सुनवाई करते हुए आदेश सुरक्षित रख लिया था, जिसे मंगलवार को सुनाया. इसके बाद उनकी गिरफ्तारी की अटकलें […]
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पटना/बेगूसराय : घर से कारतूस बरामदगी मामले में पूर्व समाज कल्याण मंत्री मंजू वर्मा की मुश्किलें बढ़ गयी हैं. पटना हाईकोर्ट ने उनकी अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी.
न्यायाधीश सुधीर सिंह की एकलपीठ ने शुक्रवार को सुनवाई करते हुए आदेश सुरक्षित रख लिया था, जिसे मंगलवार को सुनाया. इसके बाद उनकी गिरफ्तारी की अटकलें तेज हो गयी हैं. मुजफ्फरपुर बालिका गृह यौनशोषण मामले के अनुसंधान के क्रम में सीबीआई ने मंजृू वर्मा के बेगूसराय के चेरियाबरियापुर स्थित पुश्तैनी घर पर जब छापेमारी की, तो वहां उनके बेडरूम में रखे ट्रंक से 50 जिंदा अवैध कारतूस बरामद हुए थे.
इसके बाद सीबीआई ने स्थानीय पुलिस को मामला दर्ज कर अनुसंधान के लिए भेज दिया था. स्थानीय पुलिस ने 17 अगस्त को पूर्व मंत्री मंजू वर्मा और उनके पति चंद्रशेखर वर्मा के खिलाफ चेरियाबरियारपुर थाने में एक प्राथमिकी कांड संख्या 143/18 दर्ज किया था.
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