पटना : हाईकोर्ट में पूर्व मंत्री मंजू वर्मा की अग्रिम जमानत याचिका खारिज, मुश्किलें बढ़ीं
Author Prabhat khabar digital desk
Updated:
विज्ञापन

पटना/बेगूसराय : घर से कारतूस बरामदगी मामले में पूर्व समाज कल्याण मंत्री मंजू वर्मा की मुश्किलें बढ़ गयी हैं. पटना हाईकोर्ट ने उनकी अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी. न्यायाधीश सुधीर सिंह की एकलपीठ ने शुक्रवार को सुनवाई करते हुए आदेश सुरक्षित रख लिया था, जिसे मंगलवार को सुनाया. इसके बाद उनकी गिरफ्तारी की अटकलें […]
विज्ञापन
पटना/बेगूसराय : घर से कारतूस बरामदगी मामले में पूर्व समाज कल्याण मंत्री मंजू वर्मा की मुश्किलें बढ़ गयी हैं. पटना हाईकोर्ट ने उनकी अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी.
न्यायाधीश सुधीर सिंह की एकलपीठ ने शुक्रवार को सुनवाई करते हुए आदेश सुरक्षित रख लिया था, जिसे मंगलवार को सुनाया. इसके बाद उनकी गिरफ्तारी की अटकलें तेज हो गयी हैं. मुजफ्फरपुर बालिका गृह यौनशोषण मामले के अनुसंधान के क्रम में सीबीआई ने मंजृू वर्मा के बेगूसराय के चेरियाबरियापुर स्थित पुश्तैनी घर पर जब छापेमारी की, तो वहां उनके बेडरूम में रखे ट्रंक से 50 जिंदा अवैध कारतूस बरामद हुए थे.
इसके बाद सीबीआई ने स्थानीय पुलिस को मामला दर्ज कर अनुसंधान के लिए भेज दिया था. स्थानीय पुलिस ने 17 अगस्त को पूर्व मंत्री मंजू वर्मा और उनके पति चंद्रशेखर वर्मा के खिलाफ चेरियाबरियारपुर थाने में एक प्राथमिकी कांड संख्या 143/18 दर्ज किया था.
प्रभात खबर डिजिटल टॉप स्टोरी
विज्ञापन
लेखक के बारे में
By Prabhat Khabar Digital Desk
यह प्रभात खबर का डिजिटल न्यूज डेस्क है। इसमें प्रभात खबर के डिजिटल टीम के साथियों की रूटीन खबरें प्रकाशित होती हैं।
Prabhat Khabar App :
देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए
विज्ञापन










