पटना-दीघा रेल लाइन अतिक्रमण को लेकर प्रधान सचिव व डीएम तलब
Author Prabhat khabar digital desk
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अतिक्रमण हटाये जाने के बारे में स्पष्ट जानकारी नहीं देने से कोर्ट नाराज पटना : पटना-दीघा रेल लाइन को अतिक्रमण मुक्त किये जाने के मामले में पटना हाईकोर्ट ने पथ निर्माण विभाग के प्रधान सचिव सहित पटना के डीएम को तलब किया है. अदालत ने दोनों आला अधिकारियों को शुक्रवार को सवा दो बजे अपने […]
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अतिक्रमण हटाये जाने के बारे में स्पष्ट जानकारी नहीं देने से कोर्ट नाराज
पटना : पटना-दीघा रेल लाइन को अतिक्रमण मुक्त किये जाने के मामले में पटना हाईकोर्ट ने पथ निर्माण विभाग के प्रधान सचिव सहित पटना के डीएम को तलब किया है. अदालत ने दोनों आला अधिकारियों को शुक्रवार को सवा दो बजे अपने चैंबर में उपस्थित होने का आदेश दिया है.
कोर्ट ने कहा कि रेलवे लाइन पर से पूरी तरह से अतिक्रमण हटाये जाने के बारे में स्पष्ट जानकारी नहीं दी गयी है. यहां तक की रेलवे की जमीन पर किया गया पक्का निर्माण सहित मंदिरों के बारे में भी कुछ जानकारी नहीं दी गयी है.
न्यायाधीश डॉ रवि रंजन और न्यायाधीश एस कुमार की खंडपीठ ने इस मामले पर सुनवाई की. मामले पर सुनवाई के दौरान डीएम की ओर से एक हलफनामा दायर कर कोर्ट को बताया गया कि पटना-दीघा रेल लाइन पर से 514 झुग्गी झोंपड़ी तथा 186 खटाल को हटाया जा चुका है.
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