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पटना : अब 31 अक्तूबर तक रेरा में करा सकते हैं प्रोजेक्ट का रजिस्ट्रेशन

पटना : बिहार में बनने वाले सभी रियल स्टेट से संबंधित सभी प्रोजेक्ट के रेरा (भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण) में निबंधन कराने की समय सीमा को बढ़ा दिया गया है. पहले निबंधन कराने की अंतिम तारीख 30 सितंबर थी, जिसे बढ़ाकर अब 31 अक्तूबर तक कर दिया गया है. रेरा ने इससे संबंधित आदेश को जारी […]

पटना : बिहार में बनने वाले सभी रियल स्टेट से संबंधित सभी प्रोजेक्ट के रेरा (भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण) में निबंधन कराने की समय सीमा को बढ़ा दिया गया है. पहले निबंधन कराने की अंतिम तारीख 30 सितंबर थी, जिसे बढ़ाकर अब 31 अक्तूबर तक कर दिया गया है. रेरा ने इससे संबंधित आदेश को जारी कर दिया है. इसमें कहा गया है कि अब 31 अक्तूबर के पहले तक निबंधन कराने वाले बिल्डर या किसी निर्माणकर्ता को किसी तरह का विलंब शुल्क नहीं देना पड़ेगा.
लेकिन इसके बाद निबंधन कराने वालों को विलंब शुल्क देना अनिवार्य हो जायेगा. यह नियम सभी प्रकार के आवासीय भूमि, जमीन के प्लॉट, अपार्टमेंट, भवन समेत ऐसे अन्य सभी तरह के प्रोजेक्ट पर समान रूप से लागू होगा.
निर्धारित समय सीमा के अंतर्गत निबंधन कराने वालों के लिए एक हजार वर्ग मीटर तक के आवासीय प्रोजेक्ट के लिए चार लाख रुपये या निबंधन फीस का चार गुना (जो भी अधिक होगा) की दर से निबंधन शुल्क लगेगा.
इसके अलावा अन्य सभी तरह के आवासीय या व्यावसायिक या मिश्रित प्रोजेक्ट या भवनों के निबंधन के लिए पांच लाख या निबंधन राशि का पांच गुना (इन दोनों में जो भी अधिक होगा) लगेगा. इन दो श्रेणियों में सभी तरह के प्रोजेक्ट को विभाजित करके निबंधन शुल्क निर्धारित कर दिया गया है.

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