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दारोगा बहाली के अंतिम रिजल्ट पर लगी रोक, पटना हाईकोर्ट ने दिया आदेश, 14 से 30 सितंबर तक होगी शारीरिक जांच परीक्षा
पटना : राज्य में दारोगा के 1717 पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया के अंतिम परिणाम पर पटना हाईकोर्ट ने तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है. न्यायाधीश शिवाजी पांडेय की एकलपीठ ने दारोगा बहाली के लिए ली गयी प्रारंभिक और मुख्य लिखित परीक्षा में कथित अनियमितता और गड़बड़ी को लेकर दायर रिट याचिका पर बुधवार को […]
पटना : राज्य में दारोगा के 1717 पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया के अंतिम परिणाम पर पटना हाईकोर्ट ने तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है. न्यायाधीश शिवाजी पांडेय की एकलपीठ ने दारोगा बहाली के लिए ली गयी प्रारंभिक और मुख्य लिखित परीक्षा में कथित अनियमितता और गड़बड़ी को लेकर दायर रिट याचिका पर बुधवार को सुनवाई करते हुए यह यह आदेश दिया.
साथ ही इस मामले में राज्य सरकार और बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग से एक सप्ताह के अंदर जवाब देने को कहा गया है. हालांकि अदालत ने कहा कि इस बीच भर्ती प्रक्रिया की कार्रवाई जारी रहेगी, लेकिन इसका अंतिम रिजल्ट जारी नहीं किया जायेगा.
रमेश कुमार एवं अन्य 195 अभ्यर्थियों ने लिखित परीक्षा में अनियमितता और गड़बडी का आरोप लगाते हुए रिट याचिका दायर की है. सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ताओं की ओर से अधिवक्ता चक्रपाणी और राजेश भारद्वाज ने अदालत को बताया गया कि प्रारंभिक व मुख्य लिखित परीक्षा के परिणाम घोषित करने से पहले आरक्षण के प्रावधानों का पालन नहीं किया गया है. प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा के परिणाम में काफी गड़बड़ी की गयी है.
प्रारंभिक परीक्षा में पिछड़ी जाति महिला वर्ग से एक भी अभ्यर्थी पास नहीं हुई थी, लेकिन जब मुख्य परीक्षा का परिणाम आया तो उसमें पिछड़ी जाति की 291 महिला अभ्यर्थियों के नाम शामिल थे. इतना ही नहीं, प्रारंभिक परीक्षा में अति पिछड़ा वर्ग की 222 महिलाएं पास थीं, लेकिन मुख्य परीक्षा में 222 की जगह 616 महिलाओं को अति पिछड़ा वर्ग से पास दिखाया गया है.
याचिकाकर्ताओं की ओर से अदालत को बताया कि परीक्षा परिणाम को देखने के बाद पता चला कि किसी-किसी परीक्षा केंद्र से एक भी अभ्यर्थी पास नहीं हुआ और किसी-किसी परीक्षा केंद्र से सभी अभ्यर्थी पास किये गये हैं. अधिवक्ता चक्रपाणी ने अदालत को बताया कि आयोग ने न तो कैटेगरी के अनुसार कटअप लिस्ट जारी की है और न ही मॉडल आंसरशीट ही जारी की है. इतना ही नहीं, जब अभ्यर्थियों ने आरटीआई के तहत इस संबंध में आयोग से जवाब मांगा तो आयोग ने यह कहते हुए इसका जवाब नहीं दिया कि अंतिम रिजल्ट प्रकाशन के बाद ही किसी तरह का जवाब दिया जायेगा.
राज्य सरकार और आयोग की ओर से कोर्ट को बताया गया कि चयन प्रक्रिया का काम अभी अधूरा है. यह फाइनल रिजल्ट नहीं है. उसे एक सप्ताह का समय जवाब देने के लिए दिया जाये. कोर्ट ने इस मामले में कड़ी आपत्ति जताते हुए सभी संबंधित पक्षों से कहा कि यह बहुत ही गंभीर मामला है, इसलिए आयोग और सरकार इस मामले में अपना जवाब कोर्ट में अगली सुनवाई तक दे. तब तक इस परीक्षा के रिजल्ट के प्रकाशन पर रोक रहेगी.
मालूम हो कि दारोगा के 1717 पदों पर बहाली के लिए बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग ने 16 सितंबर, 2017 को विज्ञापन निकाला था. प्रारंभिक परीक्षा इस वर्ष 13 मार्च और 15 अप्रैल को ली गयी थी. इसमें कुल 29,352 अभ्यर्थी पास हुए थे. मुख्य परीक्षा 22 जुलाई को हुई. इसमें 10,161 अभ्यर्थी पास हुए थे. अभी शारीरिक जांच परीक्षा की तिथि प्रकाशित नहीं की गयी है.
पटना : 14 से 30 सितंबर तक होगी शारीरिक जांच परीक्षा
पटना : हाईकोर्ट ने दारोगा बहाली के सिर्फ अंतिम परिणाम पर रोक लगायी है. बहाली की प्रक्रिया इससे अप्रभावित रहेगी. बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग ने इस मामले में हाईकोर्ट में काउंटर एफिडेविट देने और 30 सितंबर तक शारीरिक जांच परीक्षा संपन्न करा लेने की तैयारी कर ली है. इसके लिए मुख्य लिखित परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों को प्रवेश पत्र भेजे जा रहे हैं.
आयोग ने दारोगा के 1717 पदों के लिए पांच अगस्त को मुख्य लिखित परीक्षा का परिणाम जारी किया था. इसमें 10,161 अभ्यर्थी सफल घोषित किये गये हैं. इन्हें अब सिर्फ शारीरिक जांच परीक्षा क्वालिफाई करनी है. अंतिम चयन सूची लिखित परीक्षा के आधार पर ही तैयार की जानी है.
आयोग से जुड़े सूत्रों का कहना है कि दारोगा बहाली का अंतिम परिणाम हाईकोर्ट के दिशा-निर्देशन में ही जारी किया जायेगा. आयोग अगली सुनवाई पर काउंटर एफिडेविट जमा कर देगा. शारीरिक परीक्षा के लिए अभ्यर्थियों को ई-मेल और एसएमएस के जरिये एडमिट कार्ड भेजे जा रहे हैं. शारीरिक जांच परीक्षा 14 सितंबर से शुरू होगी और 30 सितंबर तक पूरी करा ली जायेगी.
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