पटना : हाईकोर्ट का आदेश, पॉलीथिन पर रोक लगाये सरकार
Published by : Prabhat Khabar Digital Desk Updated At : 28 Aug 2018 7:50 AM
पटना : पटना हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को कहा कि वह पूरे राज्य में पॉलीथिन के निर्माण और उसके उपयोग पर रोक लगाने के लिए जल्द कानून बनाकर उसे लागू करे. मुख्य न्यायाधीश मुकेश आर शाह और न्यायाधीश डॉ रवि रंजन की खंडपीठ एक समाचार पत्र में प्रकाशित खबर पर पूर्व में लिये गये संज्ञान […]
पटना : पटना हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को कहा कि वह पूरे राज्य में पॉलीथिन के निर्माण और उसके उपयोग पर रोक लगाने के लिए जल्द कानून बनाकर उसे लागू करे. मुख्य न्यायाधीश मुकेश आर शाह और न्यायाधीश डॉ रवि रंजन की खंडपीठ एक समाचार पत्र में प्रकाशित खबर पर पूर्व में लिये गये संज्ञान पर सुनवाई की. अदालत ने इसके पूर्व भी इस मामले में कार्रवाई करने का निर्देश राज्य सरकार को दिया था.
सोमवार को मामले की सुनवाई करते हुए अदालत ने राज्य सरकार को कहा कि कानून शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों के लिए बनाये जाये और इसे दोनों जगहों पर लागू किया जाये. हालांकि, सरकार ने अदालत को बताया कि इसके लिए बनाये गये कानून को पहले शहरी क्षेत्र में लागू किया जायेगा. अदालत ने कहा कि इसे ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में एक साथ लागू किया जाये. साथ ही आम जनता को भी इसके लिए जागरूक किया जाये. इसके लिए प्रिंट, इलेट्रॉनिक मीडिया और अन्य संचार माध्यमों का भी सहयोग लिया जाये.
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