18.4 C
Ranchi

BREAKING NEWS

Advertisement

पटना : हाईकोर्ट का आदेश, पॉलीथिन पर रोक लगाये सरकार

पटना : पटना हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को कहा कि वह पूरे राज्य में पॉलीथिन के निर्माण और उसके उपयोग पर रोक लगाने के लिए जल्द कानून बनाकर उसे लागू करे. मुख्य न्यायाधीश मुकेश आर शाह और न्यायाधीश डॉ रवि रंजन की खंडपीठ एक समाचार पत्र में प्रकाशित खबर पर पूर्व में लिये गये संज्ञान […]

पटना : पटना हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को कहा कि वह पूरे राज्य में पॉलीथिन के निर्माण और उसके उपयोग पर रोक लगाने के लिए जल्द कानून बनाकर उसे लागू करे. मुख्य न्यायाधीश मुकेश आर शाह और न्यायाधीश डॉ रवि रंजन की खंडपीठ एक समाचार पत्र में प्रकाशित खबर पर पूर्व में लिये गये संज्ञान पर सुनवाई की. अदालत ने इसके पूर्व भी इस मामले में कार्रवाई करने का निर्देश राज्य सरकार को दिया था.

सोमवार को मामले की सुनवाई करते हुए अदालत ने राज्य सरकार को कहा कि कानून शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों के लिए बनाये जाये और इसे दोनों जगहों पर लागू किया जाये. हालांकि, सरकार ने अदालत को बताया कि इसके लिए बनाये गये कानून को पहले शहरी क्षेत्र में लागू किया जायेगा. अदालत ने कहा कि इसे ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में एक साथ लागू किया जाये. साथ ही आम जनता को भी इसके लिए जागरूक किया जाये. इसके लिए प्रिंट, इलेट्रॉनिक मीडिया और अन्य संचार माध्यमों का भी सहयोग लिया जाये.

अदालत ने पॉलीथिन से होने वाली समस्याओं पर चिंता जाहिर करते हुए कहा कि इससे जहां ड्रेनेज सिस्टम जाम होता हैं, वहीं आम जनता और पशुओं के स्वास्थ्य पर खतरा बढ़ रहा है. अदालत ने मामले की सुनवाई की अगली तिथि 24 सितंबर निर्धारित करते हुए सरकार को कहा कि इस मामले में की गयी करवाई की पूरी जानकारी उपलब्ध कराये.

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Advertisement

अन्य खबरें

ऐप पर पढें