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बिहार कैबिनेट का बड़ा फैसला, रेरा में निबंधन किये बिना बिल्डर नहीं बेच सकेंगे फ्लैट

Updated at : 24 Aug 2018 3:45 PM (IST)
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बिहार कैबिनेट का बड़ा फैसला, रेरा में निबंधन किये बिना बिल्डर नहीं बेच सकेंगे फ्लैट

पटना : मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में आज संपन्न हुई बिहार कैबिनेट की बैठक में कुल बत्तीस एजेंडों पर मुहर लगायी गयी.कैबिनेट की बैठकमें रियल स्टेट को लेकर अहम फैसला लिया गया है और बिहार रजिस्ट्रीकरण संसोधन नियमावली 2018 को स्वीकृति दी गयी है. इसके तहत अब बिल्डर बिना रेरा में निबंधन किये अपना […]

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पटना : मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में आज संपन्न हुई बिहार कैबिनेट की बैठक में कुल बत्तीस एजेंडों पर मुहर लगायी गयी.कैबिनेट की बैठकमें रियल स्टेट को लेकर अहम फैसला लिया गया है और बिहार रजिस्ट्रीकरण संसोधन नियमावली 2018 को स्वीकृति दी गयी है. इसके तहत अब बिल्डर बिना रेरा में निबंधन किये अपना फ्लैट नहीं बेच सकेंगे.

नीतीश कैबिनेट के इस निर्णय से वैसे बिल्डर को धक्का लगा है जो बिना रेरा की अनुमति के ही फ्लैट की बिक्री कर रहे थे. कैबिनेट प्रधान सचिव अरुण कुमार सिंह ने बताया की कैबिनेट में 32 एजेंडा पर मुहर लगी है. साथ ही बैठक में बिहार सड़क सुरक्षा कार्य योजना के सफल क्रियान्वयन के लिए लीड एजेंसी में संविदा के तहत नियोजन के लिए पदों का सृजन किया गया.

अन्य फैसले…

– परिवहन विभाग में प्रवर्तन अवर निरीक्षक के पदों का सृजन
-मद्य निषेध के तत्कालीन अधीक्षक (मुंगेर) सुनील कुमार को दी गयी अनिवार्य सेवा निवृत्ति
-विभिन्न बाल कल्याणकारी योजनाओं के अधीन अनुदान की राशि बैंक खाते में उपलब्ध कराने के लिए बैंक खाते को आधार से जोड़ने की तिथि बढ़ाई गयी.
– सभी जिलों में पंचायत स्तर पर कृषि कार्यालय की स्थापना के लिए 42 करोड़ 21 लाख की स्वीकृति दी गयी.
– संजय कुमार, तत्कालीन अधीक्षक उत्पाद, को बर्खास्त करने पर मुहर लगी
-सेवानिवृत्त डीएसपी अशोक कुमार खरे को 67 साल की उम्र तक पुनर्नियुक्ति को विस्तारित करने की मंजूरी दी गयी.

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