ट्रैफिक नियमों से स्कूली बच्चों को कराया जायेगा अवगत

Updated at : 18 Aug 2018 3:23 AM (IST)
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ट्रैफिक नियमों से स्कूली बच्चों को कराया जायेगा अवगत

पटना : राज्य में सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने के लिए ट्रैफिक नियमों के बारे में स्कूल से ही बच्चों को जागरूक किया जायेगा. बच्चों को सड़क सुरक्षा विषय के बारे में जानकारी मिले इसके लिए पाठ्यक्रमों में शामिल किये जाने की पहल हो रही है. इस संबंध में शिक्षा विभाग को आवश्यक कार्रवाई करने […]

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पटना : राज्य में सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने के लिए ट्रैफिक नियमों के बारे में स्कूल से ही बच्चों को जागरूक किया जायेगा. बच्चों को सड़क सुरक्षा विषय के बारे में जानकारी मिले इसके लिए पाठ्यक्रमों में शामिल किये जाने की पहल हो रही है. इस संबंध में शिक्षा विभाग को आवश्यक कार्रवाई करने के संबंध में कहा गया है.

वर्ग नौ व दस के पाठ्यक्रमों में सड़क सुरक्षा विषय को शामिल करने हेतु आवश्यक कार्रवाई करने हेतु सड़क सुरक्षा परिषद ने पहल की है. सड़क सुरक्षा को लेकर लोगों को जागरूकता करने के लिए साक्षरता समूह की सेवा लेने की बात कही गयी है. जागरूकता अभियान में खर्च होनेवाली राशि जिला सड़क सुरक्षा समिति से उपलब्ध कराना है. सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने के लिए सड़क सुरक्षा परिषद के अधीन गठित लीड एजेंसी की बैठक में कई निर्णय लिये गये. केंद्र ने भी राज्यों को स्कूली पाठ्यक्रम में इसे शामिल करने के संबंध में कहा है.

स्कूली पाठ्यक्रम में सड़क सुरक्षा को शामिल करने पर जोर
राज्य में सड़क दुर्घटनाओं में वर्तमान संख्या में पांच व मृतकों की संख्या में 10 फीसदी कमी लाने पर जोर दिया गया है. इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए सड़क सुरक्षा परिषद से जुड़े विभागों को इस मामले में तत्परता से काम करने की जरूरत बतायी गयी है. सर्वोच्च न्यायालय की सड़क सुरक्षा पर गठित कमेटी की अनुशंसाओं के आलोक में इसे अमल में लाने का भी निर्देश मिला है.स्कूली बच्चों में सड़क सुरक्षा को लेकर जागरूक करने के लिए पाठ्यक्रम में भी इसे शामिल करने को कहा गया है. वर्ग नौ व दस में सड़क सुरक्षा विषय पर पाठ्यक्रम होने से बच्चों को ट्रैफिक नियमों के बारे में स्कूली शिक्षा से ही पूरी जानकारी मिलेगी.इससे सड़कों पर चलने, वाहनों के चलाने में नियमों का पालन करने में सुविधा होगी. ट्रैफिक नियमों की जानकारी के अभाव में नवसिखुए चालक बेतरतीब ढ़ंग से वाहन चलाते हैं. इससे अक्सर दुर्घटना की आशंका बनी रहती है.
सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूकता पैदा करने हेतु सड़क सुरक्षा पर गठित सर्वोच्च न्यायालय की कमेटी के निर्देश पर प्रखंड स्तर तक जागरूकता अभियान चलाना है. इसके लिए साक्षरता समूह की सेवा लेने को कहा गया है. सड़क सुरक्षा परिषद के अधीन गठित लीड एजेंसी ने इस संबंध में शिक्षा विभाग को अनुपालन करने के लिए कहा गया है. इस कार्यक्रम पर होनेवाले खर्च जिला सड़क सुरक्षा समिति को उपलब्ध राशि से कराने का निर्णय लिया गया.
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