पटना : कोर्ट के आदेश पर अमल हो, टोल प्लाजा हटाएं

Updated at : 02 Aug 2018 8:48 AM (IST)
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पटना : कोर्ट के आदेश पर अमल हो, टोल प्लाजा हटाएं

दीदारगंज चेक पोस्ट के पास धरने पर बैठे लोग एनएच पर उतरे, रोका रास्ता, कहा- पटना सिटी : पटना उच्च न्यायालय के टोल प्लाजा के संबंध में दिये गये आदेश को अमल में लाने के लिए बुधवार को जन कल्याण विकास समिति व जन विकास परिषद की ओर से धरना दिया गया. अध्यक्षता समिति के […]

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दीदारगंज चेक पोस्ट के पास धरने पर बैठे लोग एनएच पर उतरे, रोका रास्ता, कहा-
पटना सिटी : पटना उच्च न्यायालय के टोल प्लाजा के संबंध में दिये गये आदेश को अमल में लाने के लिए बुधवार को जन कल्याण विकास समिति व जन विकास परिषद की ओर से धरना दिया गया. अध्यक्षता समिति के अध्यक्ष सच्चिदानंद महतो ने की. संचालन जयशंकर प्रसाद पिंटू ने किया. धरने के बाद दर्जनों की संख्या में लोग एनएच पर उतर आये और रास्ता रोक टोल प्लाजा पर हो रही वसूली पर रोक लगाने की मांग की.
हालांकि, इससे पहले दीदारगंज चेक पोस्ट के पास आयोजित धरना में शामिल महापौर सीता साहू ने कहा कि उच्च न्यायालय के आदेश का अनुपालन होना चाहिए. टोल प्लाजा को निगम क्षेत्र से बाहर शिफ्ट किया जाये. धरना को पूर्व विधान पार्षद विजय शंकर मिश्र, समिति के अध्यक्ष सच्चिदानंद महतो, परिषद के अध्यक्ष अवधेश कुमार यादव, राजकुमार राजन, आप के मनोज कुमार, रघुवीर यादव, अरुण साव, संजीव कुमार यादव, अनिल कुमार यादव, पंकज कुशवाहा, विजय कुमार सिंह आदि ने संबोधित किया. धरना पर पूर्व पार्षद शेखर सिंह, पार्षद विनोद कुमार, पार्षद विक्की मौर्य, रामी मेहता, उदय कांत प्रसाद सुरेंद्र चौधरी, अमित मेहता, राजेश कुमार करण, सुमित मेहता, संजय कुमार यादव, अनिल यादव, मधुकर कुमार, मोहन हिम्मत सिंह, शिवनाथ सिंह, राजेश कुमार आदि बैठे थे.
धरना खत्म होने के बाद सभी लोग सड़क पर उतर आये और पटना-बख्तियारपुर फोरलेन पर स्थित टोल प्लाजा को हटाने व टोल वसूली को रोकने की मांग को लेकर जाम कर दिया. सड़क जाम की वजह से एनएच पर वाहनों का परिचालन बाधित हो गया. काफी देर तक जाम की स्थिति बनी रही. हालांकि, सड़क जाम व हंगामे की सूचना पाकर मौके पर एसडीओ राजेश रौशन पहुंचे.
इसके बाद आक्रोशित लोगों को समझा -बुझा कर शांत कराया. इसके बाद सड़क जाम हटवाया. लगभग दो घंटे तक इस कारण एनएच पर जाम की स्थिति बनी रही. एसडीओ ने बताया कि पटना उच्च न्यायालय के आदेश के आलोक में टोल प्लाजा को हटाने की कार्रवाई व वसूली को बंद करने का निर्देश दिया गया है.
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