36.1 C
Ranchi

BREAKING NEWS

Advertisement

पटना :निजी मेडिकल कॉलेजों की फीस 10 तक निर्धारित कर ले राज्य सरकार: हाईकोर्ट

पटना :पटना हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश दिया है कि वह हर हाल में राज्य के निजी मेडिकल कॉलेजों की फीस 10 जुलाई तक निर्धारित कर दे. न्यायाधीश चक्रधारी शरण सिंह की एकलपीठ ने अंकित राज की ओर से दायर रिट याचिका पर बुधवार को सुनवाई की. सुनवाई के दौरान राज्य के मुख्य सचिव […]

पटना :पटना हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश दिया है कि वह हर हाल में राज्य के निजी मेडिकल कॉलेजों की फीस 10 जुलाई तक निर्धारित कर दे. न्यायाधीश चक्रधारी शरण सिंह की एकलपीठ ने अंकित राज की ओर से दायर रिट याचिका पर बुधवार को सुनवाई की. सुनवाई के दौरान राज्य के मुख्य सचिव दीपक कुमार और स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव संजय कुमार कोर्ट में मौजूद थे.
इन लोगों ने कोर्ट को बताया कि निजी मेडिकल कॉलेजों की फीस का निर्धारण करने के लिए एक कमेटी का गठन किया गया है. कमेटी की तीन-चार बैठकें हो चुकी हैं. अगली बैठक में हर हाल में इन निजी मेडिकल कॉलेजों के लिए फीस का निर्धारण कर लिया जायेगा. फीस निर्धारण का काम अंतिम चरण में है.
हाईकोर्ट में मौजूद इन पदाधिकारियों ने कोर्ट को विश्वास दिलाया की हर हाल में 10 जुलाई के पहले फीस निर्धारण कर अगली सुनवाई पर इसकी जानकारी शपथपत्र के माध्यम से कोर्ट को दे दी जायेगी. हाईकोर्ट ने मामले की सुनवाई की अगली तिथि 10 जुलाई निर्धारित की है.

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Advertisement

अन्य खबरें

ऐप पर पढें