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बोधगया सीरियल ब्लास्ट : पांचों आतंकियों को NIA कोर्ट ने दी उम्रकैद की सजा, आर्थिक जुर्माना भी लगाया

Updated at : 01 Jun 2018 1:00 PM (IST)
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बोधगया सीरियल ब्लास्ट : पांचों आतंकियों को NIA कोर्ट ने दी उम्रकैद की सजा, आर्थिक जुर्माना भी लगाया

पटना : एनआईए की विशेष अदालत में बोधगया बम ब्लास्ट के दोषी पांचों आतंकियों की सजा के बिंदु पर सुनवाई शुक्रवार को भी जारी रही. कोर्ट ने मामले में सभी दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनायी है. साथ ही 40-40 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया गया है. जुर्माने की राशि अदा नहीं करने पर छह […]

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पटना : एनआईए की विशेष अदालत में बोधगया बम ब्लास्ट के दोषी पांचों आतंकियों की सजा के बिंदु पर सुनवाई शुक्रवार को भी जारी रही. कोर्ट ने मामले में सभी दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनायी है. साथ ही 40-40 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया गया है. जुर्माने की राशि अदा नहीं करने पर छह माह की अतिरिक्त सजा भी सुनायी. वहीं, आतंकी हैदर को अलग से 14 वर्ष की भी सजा एनआईए कोर्ट ने दिया है. मालूम हो कि गुरुवार को बचाव पक्ष के वकील ने सजा के बिंदु पर बहस शुरू की, जो पूरी नहीं हो सकी थी. एनआईए कोर्ट के विशेष जज मनोज कुमार सिन्हा दोषियों के वकील का पक्ष सुनने के बाद सजा सुनायी.

एनआइए कोर्ट नेपिछले शुक्रवार को सभी आतंकियों को ठहराया था दोषी

एनआइए की विशेष अदालत ने सभी पांचों अभियुक्तों को पिछले शुक्रवार, 25 मई को दोषी करार ठहराया था. इसके बाद सजा सुनाने के लिए 31 मई की तिथि तय कर दी थी. 31 मई को सजा के बिंदू पर सुनवाई पूरी नहीं हो पायी थी, इसलिए अदालत ने सजा सुनाने के लिए एक जून की तिथि तय कर दी थी. आज एक जून को पटना स्थित बेउर जेल से सभी पांचों आतंकियों इम्तियाज अंसारी, हैदर अली, मुजीबुल्लाह अंसारी, उमेर सिद्दिकी और अजहरुद्दीन कुरैशी एनआईए की विशेष अदालत में पेश किया गया. अदालत ने शुक्रवार को सभी पांच दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनायी. साथ ही 40-40 हजार रुपये आर्थिक जुर्माना अदा करने का भी फैसला सुनाया. साथ ही कहा कि जुर्माना अदा नहीं किये जाने पर छह माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी. वहीं, आतंकी हैदर को अलग से 14 साल की सजा भी एनआईए कोर्ट ने सुनाया. मालूम हो कि एक अन्य अभियुक्त को 18 वर्ष से कम उम्र होने के कारण जुवेनाइल एक्ट के तहत तीन साल की सजा सुनायी जा चुकी थी. वहीं,दोषी करार दिये गये पांचों आतंकी हैदर अली उर्फ ब्लैक ब्यूटी, उमर सिद्दीकी, अजहर कुरैशी, इम्तियाज अंसारी, मुजीबुल्लाह अंसारी की मामले में संलिप्तता पायी गयी थी. उनकी सुनवाई एनआईए की विशेष अदालत पटना में हुई. सुनवाई के दौरान 90 लोगों की गवाही हुई, जिसके बाद अभियुक्तों पर लगे आरोपों को सत्य पाते हुए विशेष अदालत ने पांचों आतंकवादियों को आपराधिक षड्यंत्र रचने, विस्फोटक सामग्री रखने, इस्तेमाल करने और जानलेवा हमला करने के मामले में दोषी करार दिया था.

आमलोगों का जीवन खत्म करने की नीयत से किया गया था सीरियल ब्लास्ट

इस संबंध में एनआइए के विशेष लोक अभियोजक ललन प्रसाद सिन्हा ने एनआईए कोर्ट को बताया कि इन पांचों आतंकियों ने सात जुलाई, 2013 को बोधगया स्थित महाबोधि मंदिर परिसर में एक के बाद एक नौ स्थानों पर बम विस्फोट किया था. यह आतंकी हमला था. आतंकियों की मंशा महाबोधि मंदिर परिसर में आमलोगों के जीवन को खत्म करना था. उन्होंने बताया कि हादसे में दो बौद्ध भिक्षुओं समेत कई लोग घायल हुए थे. बाद में महाबोधि मंदिर परिसर में प्लांट किये गये 13 बमों में से तीन जिंदा बमों को बरामद कर लिया था. वहीं, नौ बम विस्फोट हुए थे. एनआईए की अदालत ने जिन पांचों आतंकियों को सजा सुनायी, उनमें हैदर, मुजीबुल्लाह और इम्तियाज झारखंड की राजधानी रांची के निवासी हैं. जबकि, उमर और अजहर छत्तीसगढ़ के रायपुर के रहनेवाले हैं.

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