बिहार : पटना हाईकोर्ट ने राज्य सरकार के आदेश पर लगायी रोक, तेजस्वी को बंगला खाली करने से मिली राहत
Updated at : 19 May 2018 8:06 AM (IST)
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पटना : पूर्व उपमुख्यमंत्री और विरोधी दल के नेता तेजस्वी प्रसाद यादव को पटना हाईकोर्ट ने फिलहाल राहत दे दी है. अदालत ने उनके सरकारी आवास को खाली करने संबंधित राज्य सरकार के आदेश पर रोक लगा दी है. साथ ही अदालत ने इस मामले को सुनवाई के लिए किसी अन्य न्यायाधीश के यहां स्थानांतरित […]
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पटना : पूर्व उपमुख्यमंत्री और विरोधी दल के नेता तेजस्वी प्रसाद यादव को पटना हाईकोर्ट ने फिलहाल राहत दे दी है. अदालत ने उनके सरकारी आवास को खाली करने संबंधित राज्य सरकार के आदेश पर रोक लगा दी है. साथ ही अदालत ने इस मामले को सुनवाई के लिए किसी अन्य न्यायाधीश के यहां स्थानांतरित कर दिया है. अब इस मामले पर सुनवाई मुख्य न्यायाधीश की अनुमति के बाद अन्य न्यायाधीश द्वारा की जायेगी.
न्यायाधीश दिनेश कुमार सिंह की एकलपीठ ने तेजस्वी यादव की ओर से दायर रिट याचिका पर सुनवाई करते हुए यह अंतरिम आदेश दिया. तेजस्वी प्रसाद यादव की ओर से अदालत को बताया गया कि महागठबंधन सरकार के जाने के बाद बिहार में भाजपा-जदयू गठबंधन की सरकार बनी.
इसके बाद याचिकाकर्ता और उसके दल से जुड़े पूर्व मंत्रियों को दिये गये सरकारी आवास को खाली कराने का आदेश राज्य सरकार ने दिया है. याचिकाकर्ता पूर्व उपमुख्यमंत्री हैं, इसलिए इन्हें उसी आवास में रहने दिया जाये. दूसरी ओर राज्य सरकार की ओर से अदालत को बताया गया कि याचिकाकर्ता उसी आवास में रह रहे हैं, जो आवास उपमुख्यमंत्री के नाम से आवंटित है. याचिकाकर्ता अब उपमुख्यमंत्री नहीं हैं, इसलिए नेता विरोधी दल के नाम से जो आवास आवंटित है उसमें चले जाएं.
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