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भागलपुर हिंसा: केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे के पुत्र को नहीं मिली अग्रिम जमानत, किया सरेंडर

Updated at : 01 Apr 2018 7:20 AM (IST)
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भागलपुर हिंसा: केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे के पुत्र को नहीं मिली अग्रिम जमानत, किया सरेंडर

पटना : केंद्रीय मंत्री अश्विनी कुमार चौबे के पुत्र अरिजीत शाश्वत ने भागलपुर में कथित रूप से सांप्रदायिक हिंसा भड़काने को लेकर दायर एक मामले में शनिवार देर रात सरेंडर कर दिया. स्थानीय अदालत ने उनकी अग्रिम जमानत याचिका को खारिज कर दिया था, जिसके बाद उन्होंने पटना में सरेंडर किया. आपको बता दें कि […]

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पटना : केंद्रीय मंत्री अश्विनी कुमार चौबे के पुत्र अरिजीत शाश्वत ने भागलपुर में कथित रूप से सांप्रदायिक हिंसा भड़काने को लेकर दायर एक मामले में शनिवार देर रात सरेंडर कर दिया. स्थानीय अदालत ने उनकी अग्रिम जमानत याचिका को खारिज कर दिया था, जिसके बाद उन्होंने पटना में सरेंडर किया.

आपको बता दें कि शाश्वत जिले में सांप्रदायिक हिंसा से संबद्ध एक मामले में गिरफ्तारी का सामना कर रहे थे. अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश कुमुद रंजन ने 38 वर्षीय शाश्वत की जमानत याचिका खारिज कर दी थी. शाश्वत के वकील वीरेश कुमार मिश्रा ने बताया था कि अदालत ने एक पंक्ति का आदेश सुनाते हुए कहा कि अरिजीत शाश्वत की याचिका खारिज की जाती है. एक सप्ताह पहले अपने खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी होने के बाद शाश्वत ने अदालत का रुख किया था.

इससे पहले भागलपुर के एसएसपी मनोज कुमार ने कहा था, ‘‘ शाश्वत का पता लगाने के लिये हमलोग भागलपुर और बिहार के अन्य इलाकों में छापे मार रहे हैं.’ शाश्वत का मोबाइल फोन बंद आ रहा है. 17 मार्च को दो समुदायों के बीच हिंसा भड़कने के संबंध में भागलपुर के नाथनगर पुलिस थाना में दर्ज एक प्राथमिकी में शाश्वत एवं आठ अन्य आरोपियों के नाम शामिल हैं, जिसके आधार पर उनके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया था.

यहां चर्चा कर दें कि सूबे के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने लोगों को आगाह किया है कि वे सांप्रदायिक उन्माद विशेषकर सोशल मीडिया पर फैल रही अफवाहों से दूर रहें.

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