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बिहार : लालू के परिवार की एक और बेनामी संपत्ति सील, पहले भी 10-12 अवैध संपत्तियां हो चुकी हैं सील

Updated at : 01 Mar 2018 6:27 AM (IST)
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बिहार : लालू के परिवार की एक और बेनामी संपत्ति सील, पहले भी 10-12 अवैध संपत्तियां हो चुकी हैं सील

पटना : राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद के परिवार की अवैध और बेनामी संपत्ति की जब्ती का सिलसिला लगातार जारी है. आयकर विभाग और ईडी अलग-अलग मामलों में कार्रवाई करके इनकी एक-एक कर सभी अवैध संपत्तियों को जब्त करते जा रहे हैं. बुधवार को आयकर विभाग ने बेनामी संपत्ति के मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए […]

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पटना : राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद के परिवार की अवैध और बेनामी संपत्ति की जब्ती का सिलसिला लगातार जारी है. आयकर विभाग और ईडी अलग-अलग मामलों में कार्रवाई करके इनकी एक-एक कर सभी अवैध संपत्तियों को जब्त करते जा रहे हैं.
बुधवार को आयकर विभाग ने बेनामी संपत्ति के मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए पटना एयरपोर्ट के पास स्थित केंद्रीय विद्यालय के सामने एक दोमंजिला मकान को सील कर दिया. यह मकान फेयर-ग्रो नामक एक निजी कंपनी के नाम से निबंधित है.
इस कंपनी में लालू प्रसाद के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव निदेशक हैं और परिवार के कुछ अन्य सदस्य भी इसके निदेशक मंडल में शामिल हैं. छोटे बेटे तेजस्वी प्रसाद यादव का भी इस कंपनी से संबंध है. तमाम पूछताछ के बाद भी लालू परिवार के किसी सदस्य ने इस संपत्ति को अपना मानने से इन्कार कर दिया.
जांच में यह भी पता चला कि कंपनी के शेयर के माध्यम से करोड़ों रुपये का हेरफेर किया गया है. ब्लैक मनी को व्हाइट करने के लिए भी इस कंपनी का उपयोग किया गया है.
करोड़ों रुपये बोगस निवेश समेत अन्य सभी तरह के हथकंडों को अपनाकर अवैध धन को ठिकाने लगाने का काम किया गया है. आयकर विभाग की जांच में इस मकान का मालिकाना हक फेयर-ग्रो जैसी शेल कंपनी के नाम पर पाया. इसके मद्देनजर बेनामी संपत्ति एक्ट के तहत इसे जब्त कर लिया गया है. मकान के मुख्य गेट पर आयकर का नोटिस चिपका दिया गया है, जिसे कुछ समय बाद किसी ने उखाड़ दिया. मकान में फिलहाल कोई रहता नहीं है. ऐसे में इसे किसने उखाड़ा, यह पता नहीं चल पाया है.
पहले भी 10-12 अवैध संपत्तियां की जा चुकी हैं सील
इससे पहले आयकर विभाग लालू प्रसाद परिवार की 10 से 12 अवैध संपत्तियों को सील कर चुका है. इसमें सगुना मोड़ के पास बन रहे राज्य के सबसे बड़े मॉल की जमीन और अर्द्धनिर्मित ढांचा भी शामिल हैं. इसके अलावा गोला रोड के पास रंजन पथ में चार फ्लैट, फुलवारीशरीफ में चार-पांच बड़े प्लॉट समेत अन्य संपत्तियां शामिल हैं.
रांची. चारा घोटाले के दुमका ट्रेजरी से संबंधित आरसी 38ए/96 मामले में राजद प्रमुख लालू प्रसाद सहित अन्य आरोपित बुधवार को वीडियो काॅन्फ्रेंसिंग के जरिये सीबीआई के विशेष जज शिवपाल सिंह के कोर्ट में पेश हुए.आरोपितों की ओर से कानूनी पहलुओं पर बहस हुई़ इसके बाद कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई की तिथि पांच मार्च निर्धारित की़ सुनवाई के दौरान लालू ने जज से पूछा : हुजूर, कब तक जजमेंट दीजिएगा.
कृपया जल्दी जजमेंट दिया जाये. इस बार थोड़ा बढ़िया से लिखिएगा. हुजूर, इस बार तो होली जेल में बीतेगा़ सुनवाई खत्म होने के दौरान लालू ने कहा : हुजूर, आपके दुश्मनों का नाश होलिका के साथ हो जाये. लालू ने सुनवाई के दौरान कोर्ट से तत्कालीन सीएजी टीएन चतुर्वेदी को भी मामले में आरोपित बनाने की मांग की. कोर्ट ने पूछा कि वे अभी जीवित हैं या नहीं?
लालू ने कहा, मुझे फंसाने के इनाम में बीजेपी ने उन्हें राज्यसभा भेजा है़ इसके बाद बचाव पक्ष की बहस हुई़ लालू के वकील प्रभात कुमार ने बताया कि सीबीआई ने तथ्यों को छिपाते हुए गलत तथ्य न्यायालय में पेश किया है. सीबीआई ने अंनत गुटगोटिया को बचाने के लिए कहा कि वह अस्तित्व में नहीं है, जबकि दूसरे केस में वह चार्जशीटेड है़ं उसे गवाह भी बनाया गया है़ इन आरोपितों पर मामला चलाना चाहिए. यह मामला दुमका कोषागार से 3.13 करोड़ रुपये की अवैध निकासी से जुड़ा है़
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