पटना : पटना उच्च न्यायालय ने आइएएस अधिकारी मुकेश पांडेय का बक्सर स्थित सरकारी आवास में रखे सामानों को उनकी पत्नी आयुषी शांडिल्य को तीन सप्ताह के भीतर सूची बनाकर लौटाने का निर्देश बक्सर के जिलाधिकारी को दिया है. जस्टिस विरेंद्र कुमार सिंह की एकलपीठ ने आयुषी शांडिल्य की ओर से दायर आपराधिक रिट याचिका पर गुरुवार को सुनवाई करते हुए उक्त निर्देश दिया.
गौरतलब है कि अगस्त माह में आइएएस अधिकारी और नवनियुक्त बक्सर के जिलाधिकारी मुकेश पांडेय ने मानसिक तनाव से उबकर गाजियाबाद में आत्महत्या कर ली थी. इसके बाद उनका सामान बक्सर स्थित सरकारी आवास में ही रह गया. उक्त सामान पर उनकी पत्नी आयुषी शांडिल्य ने दावा करते हुए वापसी की मांग करते हुए पटना हाइकोर्ट में याचिका दायर की थी.
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