हाइकोर्ट में प्रभुनाथ सिंह की चुनाव याचिका खारिज

Updated at : 08 Aug 2017 4:12 PM (IST)
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हाइकोर्ट में प्रभुनाथ सिंह की चुनाव याचिका खारिज

पटना :महाराजगंज के राजद के पूर्व सांसद प्रभुनाथ सिंह की ओर से भाजपा सांसद जनार्दन सिंह सिग्रीवाल के विरुद्ध दायर चुनाव याचिका को पटना हाइकोर्ट ने मंगलवार को खारिज कर दिया. न्यायाधीश मुंगेश्वर साहू की एकलपीठ ने प्रभुनाथ सिंह की ओर से दायर चुनाव याचिका पर सुनवाई पूरी कर सुरक्षित रखे आदेश में मंगलवार को […]

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पटना :महाराजगंज के राजद के पूर्व सांसद प्रभुनाथ सिंह की ओर से भाजपा सांसद जनार्दन सिंह सिग्रीवाल के विरुद्ध दायर चुनाव याचिका को पटना हाइकोर्ट ने मंगलवार को खारिज कर दिया. न्यायाधीश मुंगेश्वर साहू की एकलपीठ ने प्रभुनाथ सिंह की ओर से दायर चुनाव याचिका पर सुनवाई पूरी कर सुरक्षित रखे आदेश में मंगलवार को अपना फैसला सुनाया.

गौरतलब है कि पूर्व सांसद प्रभुनाथ सिंह ने चुनाव याचिका में यह शिकायत की थी कि भाजपा सांसद जनार्दन सिंह सिग्रीवाल ने पिछले लोकसभा चुनाव के दौरान अपने विरुद्ध आपराधिक मामलों सहित संपत्ति एवं कई अन्य जानकारी चुनाव आयोग को नहीं दी थी. अदालत को बताया गया था कि सांसद श्री सिग्रीवाल द्वारा सूचना को छुपाये जाने से चुनाव प्रभावित ही नहीं हुआ. बल्कि, जन प्रतिनिधित्व कानून के प्रावधानों का भी उल्लंघन है, जो नियमानुसार गलत है. काफी लंबी चली सुनवाई में दोनों पक्षों ने अपने-अपने गवाह का बयान कलमबंद किया. साथ ही इस मामले के तकनीकी पक्षों पर भी विस्तृत रोशनी डाली गयी थी.

अदालत ने गत 25 जुलाई को सभी पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था. इस पर मंगलवार को करीब 52 पृष्ठों में अपना फैसला सुनाते हुए अदालत ने याचिका को इस आधार पर खारिज कर दिया कि अभियोजन पक्ष सांसद सिग्रीवाल पर लगाये गये आरोपों को साबित नहीं कर पाया है कि उन्होंने चुनाव के समय दाखिल किये गये नामांकन पत्र में उनके विरुद्ध दर्ज आपराधिक मामले सहित अन्य जानकारियों को छुपाया है.

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