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शिक्षक बहाली में संगीत के छात्रों को पटना हाईकोर्ट ने दी राहत, बीपीएससी को ऑनलाइन आवेदन लेने का निर्देश

Updated at : 20 Jul 2023 9:13 PM (IST)
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शिक्षक बहाली में संगीत के छात्रों को पटना हाईकोर्ट ने दी राहत, बीपीएससी को ऑनलाइन आवेदन लेने का निर्देश

बिहार लोक सेवा आयोग (बीपीएससी) को सहायक शिक्षक बहाली में संगीत के छात्रों का भी ऑनलाइन आवेदन मंजूर करने का निर्देश पटना हाईकोर्ट ने दिया. 2011 के बाद संगीत विषय के लिए एसटीईटी नहीं हुई इस कारण शिक्षक आवेदन नहीं कर सकते थे ऐसे में हाईकोर्ट ने यह आदेश दिया.

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पटना हाइकोर्ट ने बुधवार को बिहार लोक सेवा आयोग (बीपीएससी) को सहायक शिक्षक बहाली में संगीत के छात्रों का भी ऑनलाइन आवेदन मंजूर करने का आदेश दिया है. कोर्ट ने आयोग को 22 जुलाई तक संगीत के छात्रों का आवेदन लेने का आदेश दिया. गुरुवार को न्यायमूर्ति राजीव रंजन प्रसाद की एकलपीठ ने रघुनंदन ठाकुर एवं अन्य की ओर से दायर रिट याचिका पर सुनवाई के बाद यह आदेश दिया.

2011 के बाद संगीत विषय के लिए नहीं हुआ एसटीईटी

मामले में आवेदक के वकील नवीन प्रसाद सिंह ने कोर्ट को बताया कि आयोग ने सहायक शिक्षक बहाली के लिए जो विज्ञापन प्रकाशित की है उसमें साफ तौर पर कहा गया है कि एसटीईटी पास छात्र ही आवेदन कर सकते हैं. उनका कहना था कि 2011 के बाद संगीत विषय के लिए एसटीईटी हुआ ही नहीं ऐसे में सहायक शिक्षक बहाली के संगीत उम्मीदवार कैसे आवेदन कर सकते हैं.

हाईकोर्ट ने आवेदन लेने का आदेश कोर्ट को दिया

हाई कोर्ट ने 22 जुलाई तक संगीत विषय के उम्मीदवारों का ऑनलाइन ऑफलाइन आवेदन लेने का आदेश आयोग को दिया. साथ ही आयोग को तीन माह के भीतर परीक्षा लेने का आदेश दिया. इसके पूर्व शिक्षा विभाग की ओर से कानूनी पक्ष रखने के लिए सुप्रीम कोर्ट से आये वकील पर राज्य सरकार के महाधिवक्ता पीके शाही ने कड़ी आपत्ति जताई.

महाधिवक्ता पीके शाही ने राज्य सरकार के कानून का दिया हवाला

पीके शाही ने राज्य सरकार के कानून का हवाला देते हुए कहा कि राज्य सरकार से अनुमति लेकर ही कोई विभाग अपना वकील रख सकता है लेकिन इस केस में विभाग ने राज्य सरकार से सरकारी वकील के बजाए किसी अन्य को वकील रखने के बारे में कोई अनुमति नहीं ली है. कोर्ट ने महाधिवक्ता की आपत्ति और राज्य सरकार के कानून के आधार पर सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट को इस केस में बहस करने की अनुमति नहीं दी.

22 जुलाई तक आवेदन का मौका

बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा बिहार में 1,70,461 पदों पर शिक्षक की बहाली की जा रही है. इसके लिए बिना विलंब शुल्क के आवेदन करने की अंतिम तिथि बुधवार 19 जुलाई को समाप्त हो चुकी है. वहीं, विलंब शुल्क के साथ आवेदन करने के लिए 22 जुलाई तक अभ्यर्थियों को मौका दिया गया है.

Also Read: बिहार शिक्षक नियुक्ति: 1500 से ज्यादा केंद्रों पर ली जाएगी परीक्षा, जानें कितने अभ्यर्थियों ने किया आवेदन

आवेदन के लिए एसटीइटी में पास होना अनिवार्य

बता दें कि बिहार शिक्षक नियुक्ति 2023 के लिए आवेदन करने के लिए उम्मीदवार के पास कुल 50 फीसदी अंकों के साथ स्नातक की डिग्री (बी.एससी/बी.ए.) होनी चाहिए. इसके साथ ही अभ्यर्थियों के पास बी.एड की डिग्री और सीटीईटी/बिहार टीईटी की योग्यता होनी चाहिए. इसके लिए बिहार में शिक्षक रिक्तियों पर अपडेट रहने के लिए नियमित रूप से बिहार शिक्षा विभाग, बीएसईबी, या बिहार सरकार के रोजगार पोर्टल की आधिकारिक वेबसाइट को चेक करते रहना चाहिए.

कैसे करें आवेदन

  • अभ्यर्थी सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट यानी https://onlinebpsc.bihar.gov.in/ पर जाएं.

  • होमपेज पर दिए गए विद्यालय अध्यापक नियुक्ति परीक्षा की लिंक पर क्लिक करें.

  • New Registration पर क्लिक करें और अपनी पर्सनल डिटेल और वैलिड मेल ईमेल आईडी और फोन नंबर भरें.

  • रजिस्ट्रेशन के बाद साइन इन पर क्लिक करें और नए रजिस्ट्रेशन के समय बनाए गए एप्लिकेशन नंबर और पासवर्ड के साथ लॉग इन करें.

  • पर्सनल डिटेल और योग्यता विवरण के साथ आवेदन पत्र भरें.

  • पासपोर्ट साइज में फोटोग्राफ और हस्ताक्षर की स्कैन की गई कॉपी अपलोड करें.

  • ऑनलाइन भुगतान मोड के माध्यम से आवेदन शुल्क का भुगतान करें और सबमिट बटन पर क्लिक करें.

  • बिहार शिक्षक आवेदन पत्र 2023 डाउनलोड करें और भविष्य के संदर्भ के लिए प्रिंटआउट लें.

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