बिहार में अब कॉलेज और विवि में गेस्ट फेकल्टी को मिलेंगे प्रति लेक्चर 1500 रुपये, कैबिनेट से मिली मंजूरी

Published at :07 Apr 2021 6:15 AM (IST)
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बिहार में अब कॉलेज और विवि में गेस्ट फेकल्टी को मिलेंगे प्रति लेक्चर 1500 रुपये, कैबिनेट से मिली मंजूरी

राज्य के विश्वविद्यालयों व अंगीभूत कॉलेजों में अतिथि व अंशकालिक शिक्षकों के माॅनदेय में वृद्धि की गयी है. उन्हें अब प्रति लेक्चर 1000 रुपये की जगह पर 1500 रुपये और प्रतिमाह अधिकतम 25 हजार की जगह पर 50 हजार रुपये दिये जायेंगे.

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पटना. राज्य के विश्वविद्यालयों व अंगीभूत कॉलेजों में अतिथि व अंशकालिक शिक्षकों के माॅनदेय में वृद्धि की गयी है. उन्हें अब प्रति लेक्चर 1000 रुपये की जगह पर 1500 रुपये और प्रतिमाह अधिकतम 25 हजार की जगह पर 50 हजार रुपये दिये जायेंगे. इससे 1500-1600 अतिथि व अंशकालिक शिक्षकों को लाभ होगा.

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में मंगलवार को राज्य कैबिनेट की हुई बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी दी गयी. साथ ही कैबिनेट ने अस्पतालों, कार्यालयों, शिक्षण व प्रशिक्षण संस्थानों में अनुपयोगी मशीनों, उपकरणों, स्क्रैप, एंबुलेंस, शव वाहन और अन्य वाहनों को रद्दी घोषित करने के लिए सभी सिविल सर्जनों की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाकर मेटल स्क्रैप ट्रेड कॉरपोरेशन के माध्यम से नीलामी कराने की सहमति दे दी है. इससे इन संस्थानों में स्थल की उपलब्धता बढ़ जायेगी.

सभी जिला व अनुमंडल मुख्यालयों में बनेंगे वृद्धजन आश्रय स्थल

कैबिनेट ने सात निश्चय योजना पार्ट-2 के तहत मुख्यमंत्री वृद्धजन आश्रय स्थल योजना के तहत सभी 38 जिला मुख्यालयों के अलावा 101 अनुमंडलों में वृद्धजन आश्रय बनाने की मंजूरी दी है. जिला मुख्यालयों में वृद्धजन आश्रय स्थल के लिए 100 बेड (50-50 बेडों के दो यूनिट) और सभी 101 अनुमंडलों में 50 बेड (एक यूनिट) की स्थापना होगी.

कैबिनेट ने गृह विभाग के अभियोजन निदेशालय में निदेशक, अभियोजन के पद पर नियुक्ति के लिए पात्रता में सुधार के लिए बिहार अभियोजन हस्तक 2003 में आवश्यक संशोधन की स्वीकृति दी है. सामान्य प्रशासन विभाग के तहत बिहार तकनीकी सेवा आयोग, पटना के अधीन पूर्व से सृजित पदों के अलावा विधि पदाधिकारी का एक पद के सृजित करने की स्वीकृति दी गयी है.

इसके अलावा बिहार तकनीकी सेवा आयोग में पूर्व से सृजित पदों के अलावा राजपत्रित व अराजपत्रित 28 पदों के सृजन की स्वीकृति दी गयी है. बिहार सूचना आयोग, पटना के अधीन पूर्व से सृजित पदों के अलावा वाहन चालक के तीन पदों के सृजन की स्वीकृति कैबिनेट ने दी.

Posted by Ashish Jha

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