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पटना, मुजफ्फरपुर और गया में नहीं लगेंगी औद्योगिक इकाइयां, एनजीटी के आदेश पर अधिसूचना जारी

बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद द्वारा अधिसूचना जारी की गयी है.

पटना. राज्य में संचालित सभी औद्योगिक इकाइयों (उजला श्रेणी के अंतर्गत आने वाले उद्योगों को छोड़कर) को उद्योग स्थापित व संचालित करने के पहले बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद से सहमति प्राप्त करना आवश्यक है.

प्रदूषणकारी 22 औद्योगिक इकाइयां सीमेंट, स्टोन क्रशर्स, कोल प्रोसेसिंग, एसिड बैटरी, थर्मल पावर प्लांट्स, ऑयल रिफाइनरी, बोन मिल, रबड़, टायर व ट्यूब, सिरामिक्स आदि इकाइयां पटना के ‘मास्टर प्लान सीमांकन क्षेत्र’, मुजफ्फरपुर व गया के ‘योजना क्षेत्र’ में स्थापित नहीं होंगी.

इस संबंध में राष्ट्रीय हरित अधिकरण, प्रिंसिपल बेंच, नयी दिल्ली द्वारा देश के 102 प्रदूषित शहरों में स्वच्छ हवा के लिए समय–सीमा से संबंधित मामले की सुनवाई करते हुए निर्देश जारी किया है.

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इस निर्देश के अनुपालन में बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद द्वारा वायु प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम, 1981 की धारा 31ए में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधिसूचना जारी की गयी है.

Posted by Ashish Jha

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