बिहार में नये दारोगा को 30 नवंबर तक देना होगा योगदान, ज्वाइन नहीं किया तो जायेगी नौकरी

बिहार में नवनियुक्त दारोगा को 30 नवंबर तक किसी हाल में योगदान देना होगा. 30 नवंबर तक योगदान नहीं देनेवाले नवनियुक्त दारोगाओं की नियुक्ति रद्द मानी जायेगी. दरअसल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के निर्देश के बाद अब बिहार में जल्द ही बिहार पुलिस में नयी बहाली प्रक्रिया शुरू होनेवाली है.
पटना. बिहार में नवनियुक्त दारोगा को 30 नवंबर तक किसी हाल में योगदान देना होगा. 30 नवंबर तक योगदान नहीं देनेवाले नवनियुक्त दारोगाओं की नियुक्ति रद्द मानी जायेगी. दरअसल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के निर्देश के बाद अब बिहार में जल्द ही बिहार पुलिस में नयी बहाली प्रक्रिया शुरू होनेवाली है. पुलिस मुख्यालय ने दारोगा, सिपाही समेत अन्य पदों पर बहाली को लेकर दिशा-निर्देश जारी किया.
पुलिस मुख्यालय ने फील्ड के अफसरों से 30 नवम्बर के बाद रिक्तियां भेजने को कहा गया है. इसको लेकर एडीजी मुख्यालय के तरफ से यह कहा गया है कि 30 नवम्बर के बाद पुरानी और नयी नियुक्तियों का आंकड़ा मुख्यालय को भेजें. वहीं, इसके अलावा यह भी निर्देश जारी किया गया है कि दारोगा पदों पर चयनित अभ्यर्थी जो अब तक योगदान नहीं दिये हैं, वो भी 30 नवम्बर तक योगदान देना सुनिश्चित करें.
एडीजी ने कहा है कि 10459 सिपाही और दारोगा पदों पर अबतक चयनित अभ्यर्थियों ने योगदान नहीं किया है. इसके लिए एक विज्ञापन प्रकाशित करते हुए उन्हें 30 नवम्बर तक योगदान देना सुनिश्चित करने को कहा गया है. इसके बाद भी यदि कोई योगदान नहीं देता है, तो उसकी नियुक्ति रद्द कर दी जाएगी. इसके बाद रिक्तियों का आंकड़ा मुख्यालय को भेजा जाएगा.
वहीं, पुलिस की छवि खराब करनेवाले पुलिसकर्मियों पर भी पुलिस मुख्यालय सख्त कार्रवाई करने पर विचार कर रहा है. इस बाबत डीजीपी एसके सिंघल ने कहा कि वैसे पुलिसकर्मियों पर सख्त कार्रवाई कि जायेगी, जो पुलिस की छवि खराब करते हैं. ऐसे नकारात्मक तत्वों की पहचान कर उनके विरुद्ध एक ग्रुप बनाकर कार्रवाई की जाएगी. नकारात्मक कार्य करनेवालों से न सिर्फ आमजन प्रभावित होते हैं, बल्कि पुलिस की छवि को भी नुकसान होता है.
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