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हत्या मामले में पिता-पुत्र समेत तीन को सश्रम आजीवन कारावास

Updated at : 03 Feb 2026 7:42 PM (IST)
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हत्या मामले में पिता-पुत्र समेत तीन को सश्रम आजीवन कारावास

प्रत्येक दोषी पर एक-एक लाख रुपये का लगाया अर्थदंड

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प्रत्येक दोषी पर एक-एक लाख रुपये का लगाया अर्थदंड प्रतिनिधि, नवादा नगर. नवादा व्यवहार न्यायालय के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश तृतीय सुभाष चंद्र शर्मा ने मंगलवार को हत्या के एक चर्चित मामले में पिता-पुत्र समेत तीन अभियुक्तों को सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनायी है. इसके साथ ही प्रत्येक दोषी पर एक-एक लाख रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है. सजा पाने वालों में अकबरपुर थाना क्षेत्र के नानू बिगहा निवासी अरविंद कुमार, उसका पुत्र विक्की कुमार और उसका भाई प्रवीण कुमार शामिल हैं. अदालत में अभियोजन पक्ष की ओर से अपर लोक अभियोजक मोहम्मद मिस्बाह रसूल ने प्रभावी ढंग से पक्ष रखा. यह मामला अकबरपुर थाना कांड संख्या 656/21 से जुड़ा है. घटना 21 अक्तूबर 2021 की है, जब आपसी जमीन विवाद को लेकर एक ही परिवार के बलवीर प्रसाद के साथ मारपीट की थी. इस हिंसक घटना में बलवीर प्रसाद की मौत हो गयी थी, जबकि उनके परिजन गंभीर रूप से जख्मी हो गये थे. न्यायालय ने उपलब्ध साक्ष्यों और गवाहों के बयान के आधार पर तीनों अभियुक्तों को हत्या का दोषी ठहराया है. साथ ही प्रवीण कुमार को हत्या के प्रयास के मामले में अतिरिक्त 10 वर्ष का कारावास और 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है. अदालत ने यह भी आदेश दिया कि एक-एक लाख रुपये के अर्थदंड में से 95 प्रतिशत राशि मृतक की पत्नी को दी जाये, जबकि हत्या के प्रयास में जख्मी सूरज कुमार को लगाये गये 50 हजार रुपये के जुर्माने की 95 प्रतिशत राशि प्रदान की जाये.

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VISHAL KUMAR

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By VISHAL KUMAR

VISHAL KUMAR is a contributor at Prabhat Khabar.

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