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मतगणना स्थल के आसपास धारा 163 लागू, जुलूस और शस्त्र प्रदर्शन पर पूर्ण प्रतिबंध

जिला दंडाधिकारी ने जारी किया आदेश, मतगणना दिवस पर कड़ी रहेगी निगरानीफ़ोटो

नवादा नगर. नवादा जिले में मतगणना कार्य शांतिपूर्ण एवं निष्पक्ष रूप से सम्पन्न कराने को लेकर जिला प्रशासन पूरी तरह सतर्क हो गया है. जिला दंडाधिकारी–सह–जिला निर्वाचन पदाधिकारी रवि प्रकाश ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा–163 के तहत आदेश जारी करते हुए मतगणना दिवस के लिए विशेष निर्देश लागू किए हैं. यह आदेश 14 नवम्बर 2025 से आदर्श आचार संहिता की समाप्ति तक प्रभावी रहेगा. निर्वाचन आयोग की अधिसूचना के अनुसार नवादा जिले की सभी विधानसभा सीटों की मतगणना केएलएस कॉलेज, नवादा परिसर में होगी. पूर्व के अनुभवों को देखते हुए प्रशासन ने मतगणना स्थल और उसके आसपास के क्षेत्रों में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं, ताकि किसी भी प्रकार की अव्यवस्था या अशांति की स्थिति उत्पन्न न हो सके. जिला दंडाधिकारी ने कहा है कि आदेश का उल्लंघन करने वालों पर बीएनएस की धारा–163 एवं 223 के तहत कठोर कार्रवाई की जाएगी. उन्होंने आम नागरिकों, राजनीतिक दलों और प्रत्याशियों से शांति और अनुशासन बनाए रखने की अपील की है ताकि मतगणना की प्रक्रिया सुचारू और निष्पक्ष रूप से पूरी की जा सके.

प्रमुख आदेश इस प्रकार हैं

मतगणना केंद्र के 100 मीटर के दायरे में चार या अधिक व्यक्तियों का एकत्रित होना वर्जित रहेगा.

राजनीतिक सभा, जुलूस (विजय जुलूस सहित), धरना या प्रदर्शन पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा.

ध्वनि विस्तारक यंत्र का उपयोग रात्रि 10 बजे से प्रातः 6 बजे तक नहीं किया जा सकेगा.

किसी भी प्रकार के आपत्तिजनक पोस्टर, पर्चे या इलेक्ट्रॉनिक प्रसारण पर रोक लगाई गई है.

साम्प्रदायिक भावना भड़काने, डराने या धमकाने वाले कार्यों पर सख्त कार्रवाई होगी.

आग्नेयास्त्र, लाठी, भाला, गड़ासा जैसे हथियारों का प्रदर्शन पूरी तरह वर्जित रहेगा.

यह प्रतिबंध उन लोगों पर लागू नहीं होगा जो प्रशासनिक कार्य, विवाह–बारात, शव यात्रा, हाट–बाजार या चिकित्सकीय आपात स्थिति में शामिल होंगे.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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