नवादा में 12 सितंबर को लगेगी राष्ट्रीय लोक अदालत, सुलहनीय मामलों के त्वरित निष्पादन को लेकर तैयारियों में जुटा जिला विधिक सेवा प्राधिकार

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लोक अदालत को लेकर बैठक करते न्यायिक पदाधिकारी | Prabhat Khabar Network

नवादा जिले में 12 सितंबर को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा. जिला विधिक सेवा प्राधिकार सुलहनीय आपराधिक और दीवानी मामलों के त्वरित निष्पादन की तैयारियों में जुटा है. इस लोक अदालत में माप-तौल, श्रम, वन विभाग, मोटर दुर्घटना, पारिवारिक विवाद, बैंक ऋण, चेक बाउंस जैसे कई मामलों का आपसी सुलह से समाधान किया जाएगा.

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Nawada News: बिहार के नवादा जिले में आगामी 12 सितंबर को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत (National Lok Adalat) को ऐतिहासिक एवं सफल बनाने के उद्देश्य से जिला विधिक सेवा प्राधिकार (DLSA), नवादा की ओर से तैयारियां युद्ध स्तर पर शुरू कर दी गई हैं. अदालत में अधिक से अधिक सुलहयोग्य आपराधिक और दीवानी मामलों का आपसी सहमति से निष्पादन कराने का लक्ष्य तय किया गया है. इसी कड़ी में मंगलवार को नवादा व्यवहार न्यायालय परिसर में न्यायिक पदाधिकारियों के साथ एक अहम समीक्षा बैठक आयोजित की गई.

न्यायालयवार लंबित सुलहनीय मामलों की हुई गहन समीक्षा

आयोजित बैठक में नवादा व्यवहार न्यायालय के विभिन्न अदालतों में लंबित सभी प्रकार के सुलहनीय (Compoundable) मुकदमों की न्यायालयवार विस्तृत समीक्षा की गई. उपस्थित न्यायिक पदाधिकारियों ने अपने-अपने कोर्ट में लंबित वादों की अद्यतन स्थिति से अवगत कराया तथा लोक अदालत के माध्यम से सुलह-समझौते के आधार पर निपटाए जाने वाले मुकदमों को चिह्नित कर विस्तृत चर्चा की.

पक्षकारों को अविलंब नोटिस निर्गत करने का कड़ा निर्देश

बैठक के दौरान माप-तौल, श्रम, वन विभाग के वादों सहित अन्य सुलहनीय मामलों के संबंधित पक्षकारों को अविलंब नोटिस भेजने का निर्देश जारी किया गया. इसके अतिरिक्त जिन मुकदमों में पूर्व से ही सुलहनामा का आवेदन दाखिल है या अभिलेख पर दस्तावेज मौजूद हैं, उन मामलों के पक्षकारों को भी ससमय नोटिस तामील कराने पर विशेष बल दिया गया.

इन प्रमुख मामलों का आपसी सहमति से होगा ऑन-द-स्पॉट समाधान

12 सितंबर को आयोजित होने वाली इस राष्ट्रीय लोक अदालत में निम्नलिखित मामलों का आपसी सुलह से निपटारा किया जाएगा:

  • माप-तौल, श्रम कानून एवं वन विभाग से जुड़े वाद
  • मोटर दुर्घटना दावा याचिका (MACC)
  • वैवाहिक व पारिवारिक विवाद (तलाक मामलों को छोड़कर)
  • बैंक ऋण (Bank Recovery), चेक बाउंस (Section 138 NI Act) एवं टेलीफोन बिल विवाद
  • अन्य सभी प्रकार के सुलहनीय आपराधिक एवं दीवानी वाद

आपराधिक सुलहनीय मामलों के लिए प्री-सीटिंग (Pre-sitting) आयोजित कर पक्षकारों के बीच काउंसिलिंग कराई जाएगी ताकि लोक अदालत के दिन आपसी रजामंदी से मामलों का त्वरित निष्पादन हो सके.

प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के निर्देश पर हुई बैठक

यह महत्वपूर्ण बैठक प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकार आशुतोष कुमार झा के निर्देशानुसार आयोजित की गई, जिसमें प्राधिकार के सचिव अरविंद कुमार समेत जिले के सभी वरीय एवं कनिष्ठ न्यायिक पदाधिकारी उपस्थित रहे. बैठक में अधिकारियों को आपसी समन्वय स्थापित कर अधिक से अधिक वादों का निष्पादन कराने की हिदायत दी गई.

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