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द्वितीय अपील के तहत शिकायतों का निबटारा

Updated at : 15 Jul 2025 6:26 PM (IST)
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द्वितीय अपील के तहत शिकायतों का निबटारा

डीएम कार्यालय में द्वितीय अपील की हुई सुनवाई

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डीएम कार्यालय में द्वितीय अपील की हुई सुनवाई

प्रतिनिधि, नवादा कार्यालय.

बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम के तहत जिलाधिकारी रवि प्रकाश के कार्यालय प्रकोष्ठ में द्वितीय अपील की सुनवाई की गयी. द्वितीय अपील के दौरान द्वारिका प्रसाद, पिता-स्व. विदेशी विश्वकर्मा की ओर से न्यायालय में ऑनलाइन शिकायत दर्ज करायी गयी थी. संबंधित पदाधिकारी ने जांचोपरांत द्वितीय अपील प्राधिकार के समक्ष जांच प्रतिवेदन प्रस्तुत किया. इसके आलोक में अपीलार्थी एवं लोक प्राधिकार के समक्ष प्रश्नगत मामले की सुनवाई की गयी. इस दौरान शिकायत का समाधान कर दिया गया. बिहार लोक शिकायत निवारण अधिनियम 2015 के अंतर्गत किसी भी मामले का निबटारा दो माह की अवधि में सुनवाई के पश्चात किया जाता है. प्रखंड व पंचायतों से संबंधित विवाद/समस्याओं की अपील अनुमंडलीय लोक शिकायत निवारण कार्यालय, नवादा सदर व रजौली में की जा सकती है. जिला स्तरीय समस्याओं व परिवादों के समाधान के लिए जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी नवादा का कार्यालय समाहरणालय के मुख्य प्रवेश द्वार के दाहिनी ओर लोक सेवाओं का अधिकार अधिनियम भवन में संचालित है. विवादों की सुनवाई व समाधान की प्रक्रिया में दोनों पक्षों को उपस्थित कर निष्पक्ष ढंग से सुनवाई की जाती है. इस पूरी प्रक्रिया में किसी प्रकार का कोई शुल्क नहीं लिया जाता है. शिकायत दर्ज करने और समाधान की पूर्णतः निःशुल्क व्यवस्था कार्यालय में उपलब्ध है. यदि कोई आदेश से असंतुष्ट हो, तो वह निःशुल्क अपील कर सकता है. अब शिकायत निवारण की प्रक्रिया और भी सरल हो गयी है. कोई भी व्यक्ति ऑनलाइन माध्यम से भी अपनी शिकायत व अपील दर्ज कर सकता है.

बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम के अंतर्गत अपनी शिकायत दर्ज करें और सुनिश्चित समाधान प्राप्त करें.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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VISHAL KUMAR

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By VISHAL KUMAR

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