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जमीन रजिस्ट्री के लिए बढ़ी भीड़

Updated at : 21 May 2024 10:20 PM (IST)
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जमीन रजिस्ट्री के लिए बढ़ी भीड़

दो दिनों में डेढ़ सौ लोगों ने कराया जमीन निबंधन

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दो दिनों में डेढ़ सौ लोगों ने कराया जमीन निबंधन नवादा नगर. जिले में जमीन रजिस्ट्री के पुराने नियम लागू होने से सोमवार को जमीन की रजिस्ट्री कराने को लेकर रजिस्ट्री कार्यालय में काफी भीड़ देखी गयी. पुराने नियम से रजिस्ट्री शुरू होने के बाद लोगों ने रजिस्ट्री कार्यालय पहुंचकर जमीन की रजिस्ट्री कराकर चैन की सांस ली है. पुराने नियम से जमीन की रजिस्ट्री करने के जिला प्रशासन को शुक्रवार को देर शाम ही पत्र भेज दिया गया था. शनिवार को कम लोगों को जानकारी होने के कारण रजिस्ट्री कार्यालय में कम भीड़ देखी गयी थी. लेकिन, समाचार पत्र में खबर प्रकाशित होने के बाद सोमवार से अधिक भीड़ जुटने लगी है. रजिस्ट्री के पुराने नियम को लागू होने से कातिब के चेहरों पर चमक आ चुकी है. कातिब का कहना है कि पुराने नियम आ जाने से रजिस्ट्री की संख्या बढ़ी है. लोग अपनी-अपनी जमीन की रजिस्ट्री करने के लिए कार्यालय पहुंचकर अपना काम करवा रहे हैं. नियम बदले जाने से जमीन रजिस्ट्री में आयी थी कमी नये नियम के लागू होने से जमीन की रजिस्ट्री नहीं के बराबर होने लगी थी और लगातार राजस्व का घाटा हो रहा था. कुछ लोग अपनी बिटिया के हाथ पीले करने के लिए खेत बेचना चाह रहे थे, लेकिन नये नियम लागू होने से उनके खेत की बिक्री नहीं हो रही थी. लोगों को बिटिया की शादी को लेकर चिंता सता रही थी. वहीं कुछ लोग मकान निर्माण करने, बीमारी आदि के लिए भी जमीन बेचकर अपना कार्य संपूर्ण करना चाह रहे थे, लेकिन नया नियम बहुत बड़ा बाधा था. पुराने नियम के आ जाने से लोगों में खुशी की लहर दौड़ गयी है. वहीं कातिब भी पुराने नियम लागू हो जाने से चैन की सांस ले रहे हैं. क्या है मामला ज्ञात हो कि कोर्ट ने पटना हाइकोर्ट के उस आदेश पर रोक लगा दी है, जिसमें यह कहा गया था कि जमीन की रजिस्ट्री के लिए जमाबंदी होनी जरूरी है. अब बिहार में बगैर जमाबंदी के भी जमीन की रजिस्ट्री हो सकती है. दरअसल, जब से हाइकोर्ट का नया आदेश जारी हुआ था, तभी से संपत्तियों की रजिस्ट्री में लगातार कमी देखी जा रही थी. इसके खिलाफ नवीसों के अलावा आम पब्लिक की तरफ से भी एक साथ कई अपील याचिका सुप्रीम कोर्ट में फाइल की गयी थी. कहते हैं अधिकारी जिला निबंधन पदाधिकारी निलेश कुमार ने बताया कि जिला निबंधन कार्यालय में सोमवार से रजिस्ट्री की संख्या बढ़ गयी है, जो कि सामान्य दिनों से काफी अधिक है. उन्होंने कहा कि पुराने नियम का असर दिखने लगा है. बुधवार से रजिस्ट्री की संख्या और भी बढ़ने की संभावना है. सितंबर महीने तक यह नियम लागू है. इसके बाद कोर्ट का फैसला होगा, उसी नियम के आधार पर निबंधन किया जायेगा. नये नियम लागू होने पर जहां एक्का-दुक्का ही जमीन की रजिस्ट्री हो रही थी. जब से पुराने नियम लागू किये गये हैं, तब से अचानक से जमीन की रजिस्ट्री में तेजी आ गयी है. सोमवार को 71 रजिस्ट्री और मंगलवार को 70 रजिस्ट्री हुई.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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