चालक व मालिक के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज प्रतिनिधि, रजौली. बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर पुलिस और प्रशासन क्षेत्र में कड़ाई से आचार संहिता का पालन कराने में जुटा है. चुनाव के मद्देनजर चितरकोली स्थित समेकित जांच चौकी पर तीन शिफ्टों में मजिस्ट्रेट और बिहार पुलिस बलों को नियुक्त कर आदर्श आचार संहिता का पालन कराया जा रहा है. इसी क्रम में मजिस्ट्रेट के रूप नियुक्त सुनील कुमार गावस्कर व पीटीसी उपेंद्र कुमार ने पुलिस बलों के सहयोग से नवादा की ओर से कोडरमा जाने वाली एक बोलेरो संख्या बीआर02टी 4444 को जांच के लिए रोका. बोलेरो के बोनट में बीजेपी का झंडा बंधा हुआ था. मजिस्ट्रेट सुनील कुमार गावस्कर ने बताया कि बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर आचार संहिता है. इस क्रम में बिना आदेश के वाहनों पर झंडा व बैनर आदि लगाना अवैध है. बोलेरो में लगा राजनीतिक पार्टी का झंडा आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करता है. इसीलिए, बोलेरो चालक रोह थाना क्षेत्र के दिरमोबारा गांव निवासी गोविंद साव के पुत्र दिलीप साव व बोलेरो मालिक गया जी जिले के बेलागंज थाना क्षेत्र के नंदू बिगहा गांव निवासी पवन कुमार सिंह के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कर ली गयी है. बोलेरो वाहन को जब्त कर लिया गया है. इस बाबत थानाध्यक्ष सह इंस्पेक्टर राजेश कुमार ने बताया कि आदर्श आचार संहिता उल्लंघन मामले में राजनीतिक पार्टी के झंडे लगे बोलेरो को जब्त कर थाना परिसर में रखा गया है.
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