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सोलर पावर प्लांट के लिए 23 अप्रैल तक करें आवेदन

Updated at : 16 Apr 2025 4:52 PM (IST)
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सोलर पावर प्लांट के लिए 23 अप्रैल तक करें आवेदन

कैमूर न्यूज : पहले निविदा भरने की अंतिम तिथि दो अप्रैल निर्धारित थी

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कैमूर न्यूज : पहले निविदा भरने की अंतिम तिथि दो अप्रैल निर्धारित थी

प्रतिनिधि, भभुआ शहर.

बिहार में प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान (कुसुम योजना) के तहत बिहार स्टेट पावर जेनरेशन कंपनी लिमिटेड की ओर से 962 विद्युत उपकेंद्रों से जुड़े कुल 3188 कृषि व मिश्रित फीडरों के सोलराइजेशन के लिए जारी की गयी निविदा भरने की अंतिम तिथि दो अप्रैल 2025 तक थी, जिसे बढ़ाकर 23 अप्रैल 2025 तक कर दी गयी है. इस योजना का लाभ उठाने के लिए निविदा शुल्क 590 रुपये, टेंडर प्रोसेसिंग शुल्क 11800 रुपये, एक लाख रुपये प्रति मेगावाट अग्रिम राशि बैंक गारंटी देने का प्रावधान हैं.

ऐसे करें अग्रिम धनराशि जमा

इस संबद्ध में भभुआ विद्युत कार्यपालक अभियंता शशिकांत कुमार ने बताया कि इस योजना का उद्देश्य किसानों की आमदनी में वृद्धि करना है. कृषि कार्यों के लिए राज्य में सौर ऊर्जा के इस्तेमाल को बढ़ावा देना है. इससे कार्बन उत्सर्जन में भी कमी आयेगी. निविदा से संबंधित दस्तावेज और संशोधनों के साथ विद्युत उपकेंद्रों की सूची बिहार इ-प्रोक्योरमेंट पोर्टल पर उपलब्ध है.

केंद्र व राज्य सरकार करेगी सहायता

योजना के अंतर्गत नवीन व नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय भारत सरकार प्रति मेगावाट एक करोड़ पांच लाख रुपये की वित्तीय सहायता और बिहार सरकार प्रति मेगावाट 45 लाख रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान करेगी. केंद्रीय वित्तीय सहायता कृषि फीडर पर मौजूद लोड के आधार पर प्रदान की जायेगी और राज्य सरकार द्वारा वित्तीय सहायता निविदा में वर्णित संयंत्र की क्षमता के अनुरूप होगी. सोलर पावर प्लांट से किसान अपनी खुद की ऊर्जा पैदा कर सकते हैं, जिससे वे बिजली के संकट से मुक्त हो जाते हैं एवं स्थिर पानी की आपूर्ति से फसल की गुणवत्ता में सुधार होता है और लागत कम होती है. सफल निवेदक को 12 महीनों के अंदर सोलर प्लांट का निर्माण कर 11 केवी लाइन द्वारा विद्युत उपकेंद्र से जोड़ना होगा. साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड 25 वर्षों के लिए इस प्लांट से बिजली खरीदने का इकरारनामा करेंगी तथा एक मेगावाट सोलर प्लांट लगाने के लिए लगभग चार एकड़ जमीन की आवश्यकता होती है.

ऐसे उठाएं लाभ

इस योजना का लाभ किसान, किसान समूह, सहकारिता, पंचायत, किसान उत्पादक संघ, जल उत्पादक संघ, स्वयं सहायता समूह, बिना किसी तकनीकी वित्तीय मापदंड के लाभ ले सकते हैं. योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक को क्लास थ्री डिजिटल सिग्नेचर, पैन कार्ड, इमेल आइडी, मोबाइल नंबर देना अनिवार्य है. अधिक जानकारी के लिए इच्छुक किसान कंपनी के दूरभाष नंबर 7320924004 एवं 7635094261 के माध्यम से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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VIKASH KUMAR

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