यातायात नियमों की अनदेखी पर 76 हजार वसूला गया जुर्माना

Published by : PANCHDEV KUMAR Updated At : 26 May 2025 11:38 PM

विज्ञापन

चितरकोली स्थित समेकित जांच चौकी पर चला अभियान

विज्ञापन

रजौली.

थाना क्षेत्र के चितरकोली स्थित समेकित जांच चौकी पर सोमवार को जिला परिवहन पदाधिकारी नवादा के निर्देश पर इएसआई संदीप कुमार ने यातायात नियमों के उल्लंघन करने वाले वाहनों पर 76 हजार रुपये का जुर्माना लगाया. बिहार में सड़क सुरक्षा को बढ़ावा देने और यातायात नियमों को कड़ाई से लागू करने के लिए परिवहन विभाग ने कड़े कदम उठाये हैं. अब वाहन मालिकों को अनिवार्य रूप से हाई-सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट लगवानी होगी, अन्यथा उन्हें भारी जुर्माना देना पड़ रहा है. यह नियम बीते 01 अप्रैल 2025 से राज्यभर में सख्ती से पालन कराया जा रहा है. हाइ-सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट एक विशेष प्रकार की एल्यूमीनियम नंबर प्लेट होती है, जिसमें होलोग्राम और यूनिक कोड शामिल होता है. यह वाहन की सुरक्षा को बढ़ाने और यातायात प्रबंधन को आसान बनाने के उद्देश्य से डिजाइन की गयी है. इससे वाहन चोरी और नंबर प्लेट की जालसाजी को रोकने में भी मदद मिलती है. यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों पर 2,500 रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है. वहीं इएसआइ ने बताया कि फर्जी नंबर प्लेट के कारण इ-चालान प्रक्रिया में कठिनाई आ रही है, जिससे वाहन पंजीकरण में अनियमितताएं सामने आ रही हैं. इसे रोकने के लिए परिवहन विभाग ने पुलिस के साथ मिलकर अवैध नंबर प्लेट बनाने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई शुरू कर दी है. परिवहन विभाग ने वाहन मालिकों से अपील की है कि वे जल्द से जल्द हाइ-सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट लगवाएं, ताकि अनावश्यक जुर्माने से बचा जा सके और सड़क सुरक्षा नियमों का पालन हो सके. वहीं, क्षमता से अधिक भार ढोने वाले वाहनों पर भी विभाग की कार्रवाई लगातार जारी है. परिवहन विभाग के कार्रवाई से वाहन चालकों एवं मालिकों में हड़कंप मचा हुआ है. परिवहन विभाग के इस कार्रवाई से लोग यातायात नियमों के पालन करने में जुट गये हैं.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

विज्ञापन
PANCHDEV KUMAR

लेखक के बारे में

By PANCHDEV KUMAR

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Download from Google PlayDownload from App Store
विज्ञापन