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समय से पूरा हो रहा काम

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समय से पूरा हो रहा काम लोक सेवाओं के अधिकार से लोगों को मिल रही सुविधा फोटो-1काशीचक. प्रखंडों में कर्मियों की मनमानी पर रोक लगाने के उद्देश्य से लोक सेवाओं के अधिकार अधिनियम को लागू किया गया. इसके तहत सरकारी कार्यालयों में आम जनता को सुविधायुक्त कार्य कराने का अधिकार मिला. आवेदन करने वाले आवेदक को 18 अंकों का यूनिक नंबर युक्त पावती रसीद मिलता है. इसके तहत आवेदन पर कार्रवाई की समय सीमा के साथ मैसेज के माध्यम से आवेदन की स्थिति की जानकारी दी जाती है़ गौरतलब है कि इस सुविधा के तहत जाति, आय, आवासीय, पेंशन, चालक अनुज्ञप्ति, दाखिल खारिज, कन्या विवाह आदि के कागजात बनवाये जाते हैं. इसके तहत हर काम के लिए समय-सीमा का निर्धारण किया गया है. ससमय कार्य नहीं करने वाले अधिकारियों व कर्मियों को दंडित किया जाना है. आवेदन की तिथि के 30 दिनों के अंदर या नियत समय-सीमा की समाप्ति पर अपीलीय प्राधिकार के समक्ष मामला दायर करने का अधिकार प्राप्त है़ प्रखंड से अबतक एक भी मामला अपीलीय प्राधिकार के पास नहीं पहुंचा है.बोले कर्मचारीप्रतिदिन प्राप्त आवेदनों और निष्पादित आवेदनों का डाटा सिंकोनाइज करना होता है. इसके लिए इंटरनेट की उचित व्यवस्था नहीं होने के कारण कार्यों के ससमय निष्पादन में परेशानी होती है. प्रमोद कुमार, कार्यपालक सहायक प्रखंड में मात्र दो कार्यपालक सहायक प्रतिनियुक्त हैं. आइटी मैनेजर का पद रिक्त है. इससे सारे कार्यों का निबटारा करना पड़ता है. इंटरनेट की व्यवस्था नहीं होने के कारण मोडम (डोंगल) से कार्य करना मुश्किल होता है.आलोक कुमार, कार्यपालक सहायक

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