हत्या के आरोपित को आजीवन कारावास

Published at :01 Sep 2013 3:29 AM (IST)
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हत्या के आरोपित को आजीवन कारावास

नवादा कोर्ट : व्यवहार न्यायालय के न्यायाधीश एफटीसी तृतीय विमल कुमार सिन्हा ने पकरीबरावां थाना कांड संख्या 22/09 के अभियुक्त सोने लाल चौहान को हत्या के मामले में आजीवन कारावास व पांच हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनायी है. आरोपित को जेल भेज दिया गया है. जानकारी के अनुसार, पकरीबरावां थाना क्षेत्र के गंगटी […]

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नवादा कोर्ट : व्यवहार न्यायालय के न्यायाधीश एफटीसी तृतीय विमल कुमार सिन्हा ने पकरीबरावां थाना कांड संख्या 22/09 के अभियुक्त सोने लाल चौहान को हत्या के मामले में आजीवन कारावास पांच हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनायी है.

आरोपित को जेल भेज दिया गया है. जानकारी के अनुसार, पकरीबरावां थाना क्षेत्र के गंगटी निवासी सरवन पासवान ने सूचक गिरजा देवी के पुत्र की गोली मार कर हत्या कर दी थी.

इस मामले में स्थानीय थाने में प्राथमिकी दर्ज करायी गयी थी. इसी की सुनवाई करते हुए न्यायाधीश ने भादवि की धारा 302 एवं 27 आर्म्स एक्ट में दोषी पाते हुए आजीवन कारावास अर्थदंड सुनाया है. इस मामले में बाबू लाल चौहान, विद्या पासवान और सरवन पासवान को रिहा किया गया है.

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