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लोगों में नहीं दिख रही ट्रेड लाइसेंस के लिए दिलचस्पी

Updated at : 14 Mar 2019 8:21 AM (IST)
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लोगों में नहीं दिख रही ट्रेड लाइसेंस के लिए दिलचस्पी

नवादा : नगर पर्षद ने वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए राजस्व वसूली को लेकर विशेष अभियान शुरू किया है. इसमें होल्डिंग टैक्स व ट्रेड लाइसेंस के लिए शहरी क्षेत्र के हर वार्डों में डोर-टू-डोर विशेष अभियान शुरू किया गया है. लेकिन, जिस तरह से होल्डिंग टैक्स की वसूली की जा रही है, उस स्तर से […]

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नवादा : नगर पर्षद ने वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए राजस्व वसूली को लेकर विशेष अभियान शुरू किया है. इसमें होल्डिंग टैक्स व ट्रेड लाइसेंस के लिए शहरी क्षेत्र के हर वार्डों में डोर-टू-डोर विशेष अभियान शुरू किया गया है.
लेकिन, जिस तरह से होल्डिंग टैक्स की वसूली की जा रही है, उस स्तर से ट्रेड लाइसेंस के लिए लोग जागरूक नहीं हो रहे हैं. सूची के अनुसार, हर टैक्स संग्रह को अधिक से अधिक टैक्स वसूली करने का सख्त निर्देश दिया गया है. इस अभियान को लेकर नगर भवन में भी विशेष शिविर लगाने की तिथि निर्धारित कर दी गयी है.
शहर के बीचों-बीच नगर भवन में इसके प्रचार प्रसार को लेकर नप ने बैनर भी लगा रखा है. इतना ही नहीं जिन लोगों को इससे संबंधित जानकारी लेनी है, उनके लिए भी विभाग ने व्यवस्था कर रखी है. नगर भवन में टैक्स से संबंधित जानकारी देने का काम बुधवार को टैक्स संग्रहकर्ता जितेंद्र कुमार कर रहे थे. उन्होंने बताया कि लोगों में केवल इतना ही जानकारी है कि घर का होल्डिंग टैक्स देना होता है.
लेकिन इसके अलावा जो कारोबारी जो कारोबारी बगैर ट्रेड लाइसेंस के कारोबार कर रहे हैं, उनको हर हाल में यह लाइसेंस लेना अनिवार्य है. इस बात को लेकर लोगों में विशेष जोर देकर जागरूक किया जा रहा है. साथ ही जानकारी में यह भी बताया गया कि जो कारोबारी ट्रेड लाइसेंस नहीं लेते हैं, उनपर सख्त कार्रवाई की जायेगी.
क्या है ट्रेड लाइसेंस : शहरी क्षेत्र में व्यापार करनेवालों को दुकान खोलने के साथ ही उनको नगर पर्षद से ट्रेड लाइसेंस लेना जरूरी होता है. चाहे वह छोटा कारोबारी हो या बड़ा कारोबारी हर किसी को ट्रेड लाइसेंस नगर पालिका से लेना अनिवार्य होता है.
इतना ही नहीं यदि कोई नया दुकान भी खोलने की सोच रहे हैं, तो उन्हें भी ट्रेड लाइसेंस लेना अनिवार्य है. बिहार नगर पालिका अधिनियम 2007 की धारा 342 में यह व्यवस्था है कि उसके अधिकार क्षेत्रवाले हिस्से में कोई भी व्यवसाय करने के लिए संबंधित निकाय से अनुमति लेना अनिवार्य है.
बिना ट्रेड लाइसेंस लिए किसी भी परिसर के गैर आवासीय प्रयोग के लिए उपयोग करने की अनुमति नहीं दी जायेगी. अधिनियम निर्माण को एक दशक से भी अधिक समय बीतने पर भी राज्य में कोई ट्रेड लाइसेंस नीति नहीं बन सकी है, फलतः निकायों में लोगों ने मनचाहे ढंग से प्रतिष्ठान खोल लिए हैं. नप क्षेत्र में विभागीय जानकारी अनुसार करीब तीन हजार से अधिक दुकानें संचालित हैं, लेकिन दुर्भाग्य इस बात का है कि इसमें मात्र 10-12 दुकानदारों ने ही अभी तक ट्रेड लाइसेंस ले रखा है.
इन हालातों में विभाग यह कह कर पलड़ा झाड़ ले रही है कि लोगों में इसकी जानकारी का अभाव है. ऐसी हालातों में इन दिनों नप ने तेजी से अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए जागरूकता के साथ-साथ लाइसेंस लेने को लेकर अभियान चला रखी है. कहा जा रहा है कि जो लोग इस वित्तीय वर्ष में ट्रेड लाइसेंस नहीं लेंगे, वैसे लोगों पर नये वित्तीय वर्ष में कार्रवाई शुरू की जायेगी.
क्या कहते हैं नप अधिकारी
विभाग अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए यह अभियान शुरू किया है, साथ ही यहां के लोगों में ट्रेड लाइसेंस को लेकर प्रर्याप्त जानकारी नहीं रहने व इस सख्त कानून को हल्के में लेने के कारण लोग ट्रेड लाइसेंस से वंचित हैं.
इसके अलावा विभाग ने अपने क्षेत्र में रहनेवाले लोगों से होल्डिंग टैक्स वसूली को भी इस अभियान में शामिल किया है. इसको लेकर वार्डों में नौ मार्च से 19 मार्च अभियान चलाया जा रहा है. इसके अलावा जो लोग छूट जाते हैं, वैसे लोगों के लिए नगर भवन में 25 से 30 मार्च तक केंद्रीकृत रूप से शिविर लगाया जायेगा. उन्होंने बताया कि इनकम के आधार पर हर स्थायी कारोबारियों को ट्रेड लाइसेंस लेना जरूरी है.
इसमें अधिकतम 2500 रुपये तक टैक्स का प्रावधान है. लाइसेंस नहीं लेनेवालों पर कानूनी कार्रवाई की जायेगी. नप क्षेत्र में करीब तीन हजार दुकानदार हैं, लेकिन दुर्भाग्य इस बात का है कि उसमें मात्र 10-12 लोगों ने ही ट्रेड लाइसेंस ले रखे हैं, जिसे जागरूक कर लाइसेंस लेने को कहा जा रहा है.
देवेंद्र कुमार सुमन,कार्यपालक पदाधिकारी, नगर पर्षद, नवादा
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