नाबालिग के साथ दुष्कर्म के मामले में उम्रकैद

Updated at : 20 Dec 2017 8:23 AM (IST)
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नाबालिग के साथ दुष्कर्म के मामले में उम्रकैद

ट्यूशन टीचर ने 10 साल की बच्ची को बनाया था शिकार नवादा कोर्ट : व्यवहार न्यायालय में मंगलवार को प्रथम अपर जिला व सत्र न्यायाधीश ने एक नाबालिग के साथ रेप मामले में सजा सुनायी. घटना नगर थाना क्षेत्र के मंगर बीघा मुहल्ले की है. बताया जाता है कि पीड़िता कौआकोल थाना क्षेत्र के नावाडीह […]

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ट्यूशन टीचर ने 10 साल की बच्ची को बनाया था शिकार
नवादा कोर्ट : व्यवहार न्यायालय में मंगलवार को प्रथम अपर जिला व सत्र न्यायाधीश ने एक नाबालिग के साथ रेप मामले में सजा सुनायी. घटना नगर थाना क्षेत्र के मंगर बीघा मुहल्ले की है. बताया जाता है कि पीड़िता कौआकोल थाना क्षेत्र के नावाडीह निवासी संतोष कुमार के पास ट्यूशन पढ़ने जाती थी.
गुरु शिष्य के संबंधों को कलंकित करते हुए अभियुक्त ने 10,11 और 12 अगस्त 2015 को लगातार 3 दिन तक रेप किया. पीड़िता ने घटना के बारे में अपनी मां को बताया.पीड़िता की मां ने महिला थाना कांड संख्या संख्या 52 /15 दर्ज कराई. इसी मामले में सुनवाई के बाद आरोपित संतोष कुमार को रेप एवं पॉक्सो की धाराओं के तहत दोषी पाते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है.साथ ही 50 हजार रूपये का अर्थदंड भी लगाया गया है.यह रूपये पीड़िता को दिए जाने का आदेश दिया गया है.
न्यायालय ने इस मामले को डीएलएसए को फॉरवर्ड किया है,ताकि पीड़िता को उचित कंपनसेशन भी दिया जा सके. अभियोजन की ओर से अपर लोक अभियोजक राजेश कुमार सिन्हा केस को साबित करने में सफल रहे. बचाव पक्ष से अधिवक्ता चंद्रप्रकाश ने अपनी दलीलें पेश कीं. मेडिकल जांच में पीड़िता की उम्र 10 से 11 साल पाया गया था. 12 अगस्त 2015 से अभियुक्त लगातार कस्टडी में है. पटना हाईकोर्ट ने भी अभियुक्त की जमानत को खारिज करते हुए स्पीडी ट्रायल का निर्देश दिया था.
हत्या के अभियुक्त को भी उम्रकैद
व्यवहार न्यायालय में मंगलवार को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वितीय कौशलेंद्र कुमार सिंह ने हत्या के एक मामले में आरोपितों को आजीवन कारावास एवं अर्थदंड की सजा सुनाई है. घटना रजौली थाना क्षेत्र के अंधरबारी गांव की है.
अपर लोक अभियोजक ईश्वरी प्रसाद शर्मा ने बताया कि नवंबर 2004 में इसी गांव के युवक जितेंद्र कुमार को मामूली विवाद महज कचरा फेंकने को लेकर उसी गांव के कारू रमानी, बबलू रमानी एवं सिद्धेश्वर रमानी ने घेरकर लाठी डंडा से मारकर घायल कर दिया था. इसकी इलाज के दौरान पीएमसीएच में मृत्यु हो गई थी. मृतक के पिता व सूचक महेंद्र लाल ने इस मामले में रजौली थाना में कांड संख्या 148 /4 दर्ज कराया था. इस घटना के सभी अभियुक्तों को धारा 302 भादवि का दोषी पाते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनायी गयी है. प्रत्येक को ₹5 हजार रूपये का अर्थदंड भी सुनाया गया है.
कारू रमानी को धारा 325 भादवि में भी दोषी पाते हुए 3 साल की सजा एवं ₹3 हजार रूपये का अर्थदंड अलग से लगाया गया है.सभी सजाएं साथ साथ चलेगी. अर्थदंड की राशि मृतक की पत्नी एवं पिता को दिए जाने का भी आदेश न्यायालय ने दिया है.
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