बीमा कंपनी पर 35 हजार जुर्माना

Updated at : 15 Dec 2017 5:00 AM (IST)
विज्ञापन
बीमा कंपनी पर 35 हजार जुर्माना

बोलेरो की चोरी के एक मामले में उपभोक्ता फोरम में हुई सुनवाई नवादा कोर्ट : गुरुवार को उपभोक्ता फोरम ने एक मामले की सुनायी की. इसमें बीमा कंपनी पर 35 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया. साथ ही पीड़ित को नौ प्रतिशत ब्याज की दर से सात लाख रुपये देने का आदेश जारी किया है. […]

विज्ञापन

बोलेरो की चोरी के एक मामले में उपभोक्ता फोरम में हुई सुनवाई

नवादा कोर्ट : गुरुवार को उपभोक्ता फोरम ने एक मामले की सुनायी की. इसमें बीमा कंपनी पर 35 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया. साथ ही पीड़ित को नौ प्रतिशत ब्याज की दर से सात लाख रुपये देने का आदेश जारी किया है. बताया जाता है कि नरहट के खनवां निवासी कुंदन कुमार की बोलेरो वर्ष 2013 में पटना से चोरी हो गयी थी. इस मामले में वहां के स्थानीय थाने में मामला दर्ज कराया गया था. इस बोलेरो का बीमा रॉयल सुंदरम इंश्योरेंस कंपनी से कराया गया था. बीमा की कुल राशि पांच लाख 11 हजार रुपये होता था. यह राशि कंपनी देने से इन्कार कर रही थी.
इसके बाद आवेदक कुंदन कुमार ने उपभोक्ता फोरम, नवादा में उपभोक्ता वाद संख्या 1/15 दायर किया था. आवेदक के अधिवक्ता चंद्रशेखर सिंह ने बताया कि इसी मामले में न्यायालय ने यह फैसला सुनाया है. बीमा कंपनी के अधिवक्ता अमिताभ राजीव की दलीलें भी सुनी गयीं. इसके बाद फोरम के चेयरमैन अमर ज्योति श्रीवास्तव एवं सदस्य डॉक्टर प्रो अनिल कुमार ने संयुक्त रूप से कंपनी पर 35 हजार रुपये जुर्माना लगाया. इसके साथ ही बीमा की राशि नौ प्रतिशत ब्याज की दर से सात लाख रुपये आवेदक को देने का आदेश दिया.
कोर्ट हाजत से भाग रहे कैदी को पुलिस ने पकड़ा
नवादा़ व्यवहार न्यायालय के हाजत से गुरुवार को भाग रहे कैदी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है.बताया जाता है कि अकबरपुर थाना कांड संख्या 226 /15 के मुदालय पचरुखी निवासी मो एहसान ने गुरुवार को कोर्ट हाजत से भागने का प्रयास किया. उसे पुलिस की तत्परता से पकड़ लिया गया. जानकारी के अनुसार, सितंबर 2015 में मो एहसान ने अपने ही गांव के ग्यास खान की पुत्री सोनी परवीन पर तेजाब डाल दिया था. इस मुकदमे का ट्रायल अपर जिला व सत्र न्यायाधीश द्वितीय के न्यायालय में चल रहा है. इसमें गुरुवार को पेशी की तारीख थी.अभियुक्त के अधिवक्ता के द्वारा यह जानकारी दी गयी कि अभियुक्त मानसिक रूप से विक्षिप्त है. इसके इलाज के लिए आदेश देने का अनुरोध न्यायालय से किया गया है.
विज्ञापन
Prabhat Khabar Digital Desk

लेखक के बारे में

By Prabhat Khabar Digital Desk

यह प्रभात खबर का डिजिटल न्यूज डेस्क है। इसमें प्रभात खबर के डिजिटल टीम के साथियों की रूटीन खबरें प्रकाशित होती हैं।

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Download from Google PlayDownload from App Store
विज्ञापन