बाल न्यायालय में ट्रायल होगा 16 वर्ष से ऊपर के किशोर का मामला

Updated at : 24 Mar 2017 3:45 AM (IST)
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बाल न्यायालय में ट्रायल होगा 16 वर्ष से ऊपर के किशोर का मामला

बिहारशरीफ : जिले के चर्चित ऋषभ अपहरण व हत्याकांड के आरोपित किशोर के मामले का विचारण अब बाल न्यायालय में किया जायेगा. एसपी कुमार आशीष की पहल पर अभियोजन के आग्रह पर स्थानीय किशोर न्याय बोर्ड ने यह आदेश सुनाया है. बोर्ड द्वारा आरोपित के उम्र व मानसिक स्थिति के आकलन के बाद उसके मामले […]

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बिहारशरीफ : जिले के चर्चित ऋषभ अपहरण व हत्याकांड के आरोपित किशोर के मामले का विचारण अब बाल न्यायालय में किया जायेगा. एसपी कुमार आशीष की पहल पर अभियोजन के आग्रह पर स्थानीय किशोर न्याय बोर्ड ने यह आदेश सुनाया है. बोर्ड द्वारा आरोपित के उम्र व मानसिक स्थिति के आकलन के बाद उसके मामले को स्थानीय बाल न्यायालय सह प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश

बिहारशरीफ के न्यायालय में ट्रायल के लिए भेज दिया है.विदित हो की एकंगरसराय थाना एवं एकंगरसराय थाना के मुख्य आरोपित की उम्र 18 वर्ष से कम होने के कारण किशोर न्याय बोर्ड में ट्रायल के लिए भेजा गया था. घटना के दिन आरोपित की उम्र 18 वर्ष 08 माह 27 दिन निर्धारित किया गया था तथा आकलन के बाद आरोपित को नियमानुसार बाल न्यायालय में भेजने का निर्णय लिया गया.

बाल न्यायालय में जिले का यह पहला मामला
नालंदा जिले का यह पहला ऐसा मामला है जिसमें आरोपित को उपरोक्त प्रावधान के तहत किशोर न्याय बोर्ड द्वारा बाल न्यायालय में ट्रायल के लिए भेजा गया है.इस मामले में नालंदा पुलिस की भूमिका काफी सराहनीय रही है साथ ही इस मामले में आरोपित के विरूद्ध बोर्ड द्वारा की गयी कार्रवाई के
बाद वैसे सभी संगीन अपराध के मामलों में 16 वर्ष से उपर एवं 18 वर्ष से कम उम्र के आरोपितों का मामला उक्त प्रावधान के तहत बाल न्यायालय में भेजने के लिए पहल करने का निर्णय लिया गया है.इस संबंध में नालंदा के पुलिस अधीक्षक कुमार आशीष ने जिले के सभी पुलिस पदाधिकारी एवं पुलिस उपाधिक्षकों को कांडों की समीक्षा कर आवश्यक कार्रवाई का निर्देश दिया है.इससे संगीन अपराध करने वाले किशोर अपराधियों में दहशत का माहौल उत्पन्न हो जायेगा.
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