बिहारशरीफ : जिला न्यायालय के पाक्सो स्पेशल एडीजे प्रथम शशि भूषण प्रसाद सिंह के कोर्ट में नाबालिग छात्रा दुष्कर्म कांड में जारी एसआइ सह तत्कालीन जिला सूचना पदाधिकारी अलोक कुमार के प्रतिपरीक्षण से यह स्पष्ट हो रहा है कि सुलेखा समेत अन्य आरोपितों तुसी, राधा व छोटी का भी आरोपित राजवल्लभ प्रसाद से घटना के दिन 6 से प्राथमिकी दर्ज होने के दिन 9 फरवरी व मोबाइल से कोई बातचीत नहीं हुई थी. आरोपित राजबल्लभ
पक्ष से अधिवक्ता वीरेन कुमार व कमलेश कुमार ने तीसरे दिन एसआइ का प्रतिपरीक्षण समाप्त किया. जिसके अनुसार राजबल्लभ से किसी अन्य आरोपित की कोई बात नही हुई थी ना ही किसी मोबाइल का टावर लोकेशन गिरियक या नवादा है. जबकि उस दिन राजबल्लभ अपने आवास में ही जो कि टावर लोकेशन से भी ज्ञात होता है. सीडीआर के अनुसार राजबल्लभ अपने आवास में ही जो कि टावर लोकेशन में भी ज्ञात होता है. सीडीआर के अनुसार राजबल्लभ के बजाय सुलेखा और पीड़िता की बहन स्वाति से किसी महिला थाना पुलिस सह ड्राईवर की बात इसी दौरान हुई थी. आज लेकेशन से भी यह ज्ञात होता है कि अधिवक्ता वीरमणि कुमार ने प्रतिपरीक्षण में सहयोग किया.