नक्शा के अनुरूप मकान नहीं बनाने पर नोटिस

Updated at : 19 Nov 2016 8:51 AM (IST)
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नक्शा के अनुरूप मकान नहीं बनाने पर नोटिस

मकान मालिक व निबंधित इंजीनियर को देना होगा जवाब बिहारशरीफ. शहर में बिना के मकान तो बनाये जा रहे है़, साथ ही नक्शा के अनुसार मकान नहीं बनाने जाने का मामला भी है. स्वीकृत नक्शा के अनुसार मकान नहीं बनाये जाने पर नगर निगम ने निबंधित सिविल इंजीनियर रामाशीष कुमार व मकान मालकीन सुषमा सिंह […]

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मकान मालिक व निबंधित इंजीनियर को देना होगा जवाब
बिहारशरीफ. शहर में बिना के मकान तो बनाये जा रहे है़, साथ ही नक्शा के अनुसार मकान नहीं बनाने जाने का मामला भी है. स्वीकृत नक्शा के अनुसार मकान नहीं बनाये जाने पर नगर निगम ने निबंधित सिविल इंजीनियर रामाशीष कुमार व मकान मालकीन सुषमा सिंह को नोटिस देकर एक सप्ताह में जवाब देने को कहा गया है.
संतोषजनक जवाब नहीं रहने पर कानूनी कार्रवाई किये जाने की चेतावनी दी गयी है. सिविल इंजीनियर को कहा गया है कि वार्ड संख्या 21 में खाता संख्या 16, खेसरा संख्या 351 का भवन मानचित्र तैयार किया गया है. मानचित्र स्वीकृत के बाद नगर निगम के कनीय अभियंता से भवन निर्माण की जांच की गयी. नगर आयुक्त कौशल कुमार ने बताया कि स्वीकृत भवन मानचित्र के अनुसार 15 फीट फ्रंट सेट बैक,एवं रियर सेट बैक दस फीट छोड़कर भवन निर्माण किया जाना थाना परंतु फ्रंट सेट बैक के रूप में तो 15 फीट छोड़ी गयी है परंतु रियर सेट बैक का दस फीट का अतिक्रमण कर लिया गया है.जो भवन मानचित्र के विचलन का द्योतक है. साथ ही स्थल भवन निर्माण के क्रम में दो फीट दो फीट सार्वजनिक रास्ता का भी अतिक्रमण कर भवन बनाया जा रहा है. इंजीनियर को यह भी चेतावनी दी गयी है कि स्पष्टीकरण एक सप्ताह दे कि क्यो नहीं आपका नाम काली सूची में डाल दी जाये. साथ ही विधि संमत कार्रवाई करते हुए एफआइआर दर्ज करने की भी कार्रवाई की जाये.
दिये गये नोटिस में कहा गया है कि आपके स्तर से संरचनात्मक स्थायित्व का प्रमाणपत्र का शपथ पत्र दिया गया है कि भवन निर्माण में पर्यवेक्षण में और स्वीकृत नक्शे के अनुसार होगा.जिसकी पूर्ण जवाबदेही होगी. श्री कुमार ने बताया कि मकान बनाने वाले के द्वारा दिये गये शपथ पत्र के अनुसार भवन निर्माण स्थल का क्षेत्रफल 800 वर्ग फुट है,परंतु दस्तावेज मात्र 600 वर्ग फुट का ही है. जिससे यह प्रतीत होता है कि शपथ पत्र गलत ढंग से प्रस्तुत किया गया है. उन्होंने बताया कि भवन निर्माण के क्रम में पि›म दिशा में सार्वजनिक रास्ता का अतिक्रमण कर लिया गया है.
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