बिहारशरीफ : आज पांच अगस्त को निर्धारित की गयी तिथि पर राजबल्लभ सहित सुलेखा, सुसी, राधा, छोटी व संदीप सुमन की पाक्सो स्पेशल एडीजे प्रथम शशिभूषण प्रसाद सिंह के कोर्ट में नाबालिग छात्रा दुष्कर्म कांड में पेशी होगी. पिछली निर्धारित तिथि पर राधा देवी की जमानत कोर्ट ने खारिज कर दी थी. इसके अलावा 29 जुलाई से शुरू हो चुकी विधान सभा सत्र में भाग लेने की अनुमति की अर्जी दाखिल करने के वजह से मामले को अलगी कार्यवाही नहीं हो सकी.
हाइकोर्ट के आदेशानुसार पुन: आरोप गठन करते हुए इंवेस्टिगेशन के दौरान किये कार्यों की सूचीनुसार बचाव पक्ष को कोर्ट को साक्ष्य सौंपना है. कोर्ट ने साक्ष्यों की सूचीनुसार कॉपी बनाने के आदेश साक्ष्यों की गोपनीयता को बरकरार रखते हुए सील कर दिया है. जबकि कोर्ट ने विधान सभा सत्र में भाग लेने की अर्जी खारिज कर दी थी. पुन: अर्जी हाइकोर्ट में सुनवाई के लिए दाखिल है. अब तक अनुमति मिलने ने मिलने की सूचना नहीं मिली है. जबकि वकील कमलेश कुमार ने अर्जी स्वीकार किये जाने के लिए पूर्व के कई संबंधित आदेश सौंपे थे.