रेपकांड में राजबल्लभ की आज होगी पेशी

Updated at : 05 Aug 2016 4:47 AM (IST)
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रेपकांड में राजबल्लभ की आज होगी पेशी

बिहारशरीफ : आज पांच अगस्त को निर्धारित की गयी तिथि पर राजबल्लभ सहित सुलेखा, सुसी, राधा, छोटी व संदीप सुमन की पाक्सो स्पेशल एडीजे प्रथम शशिभूषण प्रसाद सिंह के कोर्ट में नाबालिग छात्रा दुष्कर्म कांड में पेशी होगी. पिछली निर्धारित तिथि पर राधा देवी की जमानत कोर्ट ने खारिज कर दी थी. इसके अलावा 29 […]

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बिहारशरीफ : आज पांच अगस्त को निर्धारित की गयी तिथि पर राजबल्लभ सहित सुलेखा, सुसी, राधा, छोटी व संदीप सुमन की पाक्सो स्पेशल एडीजे प्रथम शशिभूषण प्रसाद सिंह के कोर्ट में नाबालिग छात्रा दुष्कर्म कांड में पेशी होगी. पिछली निर्धारित तिथि पर राधा देवी की जमानत कोर्ट ने खारिज कर दी थी. इसके अलावा 29 जुलाई से शुरू हो चुकी विधान सभा सत्र में भाग लेने की अनुमति की अर्जी दाखिल करने के वजह से मामले को अलगी कार्यवाही नहीं हो सकी.

हाइकोर्ट के आदेशानुसार पुन: आरोप गठन करते हुए इंवेस्टिगेशन के दौरान किये कार्यों की सूचीनुसार बचाव पक्ष को कोर्ट को साक्ष्य सौंपना है. कोर्ट ने साक्ष्यों की सूचीनुसार कॉपी बनाने के आदेश साक्ष्यों की गोपनीयता को बरकरार रखते हुए सील कर दिया है. जबकि कोर्ट ने विधान सभा सत्र में भाग लेने की अर्जी खारिज कर दी थी. पुन: अर्जी हाइकोर्ट में सुनवाई के लिए दाखिल है. अब तक अनुमति मिलने ने मिलने की सूचना नहीं मिली है. जबकि वकील कमलेश कुमार ने अर्जी स्वीकार किये जाने के लिए पूर्व के कई संबंधित आदेश सौंपे थे.

पिछली राधा देवी के जमानत खारिज होने के साथ ही इस मामले के छह आरोपियों की अग्रिम व नियमित जमानत खारिज की जा चुकी है. फिलहाल किसी भी आरोपित की जमानत अर्जी कोर्ट में लंबित नहीं है. दुष्कर्म कांड की प्राथमिकी महिला थाना के कांड संख्या 15/16 के तहत नौ फरवरी 2016 को दर्ज की गयी थी. दस मार्च को आरोपित नवादा विधायक राजबल्लभ सरेंडर के बाद से न्यायिक हिरासत में हैं. साथ में सुलेखा समेत पांच आरोपित भी इस मामले में 24 फरवरी से न्यायिक हिरासत में जेल में बंद हैं. 24 अप्रैल को आरोप गठन हुआ था. जिसे हाइकोर्ट के निरस्त करने के आदेश से पुन: किया जाना है. अभियोजन पक्ष से स्पेशल पीपी सोमकेश्वर दयाल,कैसर इमाम व अधिवक्ता वीरेंद्र प्रसाद तथा बचाव पक्ष में कमलेश कुमार,दीपक रस्तोगी व कनीय अधिवक्ता वीरमणि कुमार आरोप गठन के लिए कोर्ट में मौजूद होंगे.
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