बार काउंसिल के सभी सदस्यों को सर्टिफिकेट सहित प्रपत्र देने का मामला
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विरोध के बावजूद संघ प्रशासन ने लिया सकारात्मक निर्णय
बार काउंसिल के सभी सदस्यों को सर्टिफिकेट सहित प्रपत्र देने का मामला बिहारशरीफ : जिला अधिवक्ता संघ के मुख्य हॉल में बार काउंसिल ऑफ इंडिया से सभी संघ सदस्यों से सर्टिफिकेट सहित प्रपत्र जमा करने का निर्देश जारी किया गया था. यह निर्देश देश के सभी संघों को जारी किये गये हैं. निर्देश के अनुसार […]
बिहारशरीफ : जिला अधिवक्ता संघ के मुख्य हॉल में बार काउंसिल ऑफ इंडिया से सभी संघ सदस्यों से सर्टिफिकेट सहित प्रपत्र जमा करने का निर्देश जारी किया गया था. यह निर्देश देश के सभी संघों को जारी किये गये हैं. निर्देश के अनुसार वे संघ सदस्य जो किसी भी जिला अधिवक्ता संघ के सदस्य हैं बार कांउसिल ऑफ इंडिया इंडिया सर्टिफिकेट एंड प्लेस ऑफ प्रैक्टिस रूल्स 2015 के अनुपालनार्थ 3 से 31 मई तक जारी प्रपत्र जमा करें,
जिसके तहत सभी को चार फोटो, स्वहस्ताक्षरित मैट्रिक, स्नातक, एलएलबी, पंजीयन संख्या के साथ पांच वकालतनामा (जिन मामलों में नाम सहित काम किया हो) जमा करना होगा. इसके साथ सभी को एक सौ रुपये का बैंक ड्राफ्ट या एक सौ पांच रुपये नकद जमा करना होगा. कुछ सदस्यों की मांग पर इसी पर विचार के लिए बैठक आहूत की गयी. वरीय अधिवक्ता सुभाष पांडेय संजय कुमार, शैलेंद्र कुमार, विनोद कुमार तथा अन्य ने बार काउंसिल के इस निर्देश का विरोध किया
कि हमारे सभी सर्टिफिकेट तथा अन्य कागजात पूर्व से ही राज्य बार काउंसिल के तहत जमा है तथा कागजात के बाद ही यह प्रैक्टिस का अधिकार लाइसेंस व सर्टिफिकेट वहीं से दिया गया है. फिर यह निर्देश बेतुका है. वहीं कुछ सदस्यों ने निर्देश का समर्थन किया. बैठक में आरवी आर्या, अरविंद कुमार, उमेश कुमार प्रभाकर, उपेंद्र सिंह, अरेंद्र पासवान सहित सैकड़ों सदस्य शामिल थे.
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