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डीएम और थानेदार दोषी सुलेखा की बेटी के नाबालिग हाेने की अरजी हुई दाखिल बिहारशरीफ : जिला न्यायालय के पाक्सो स्पेशल एडीजे प्रथम रश्मि शिखा के कोर्ट में अधिवक्ता ने महिला थाना कांड संख्या 15/16 की आरोपित सुलेखा की पुत्री छोटी देवी उर्फ अमृता के पक्ष से अरजी दाखिल की. अरजी के अनुसार छोटी देवी […]

डीएम और थानेदार दोषी

सुलेखा की बेटी के नाबालिग हाेने की अरजी हुई दाखिल
बिहारशरीफ : जिला न्यायालय के पाक्सो स्पेशल एडीजे प्रथम रश्मि शिखा के कोर्ट में अधिवक्ता ने महिला थाना कांड संख्या 15/16 की आरोपित सुलेखा की पुत्री छोटी देवी उर्फ अमृता के पक्ष से अरजी दाखिल की. अरजी के अनुसार छोटी देवी की उम्र प्राथमिकी तथा अन्य में 18 वर्ष लिखी गयी है, जबकि वस्तुस्थिति यह है कि छोटी देवी नाबालिग है और उसने 18 वर्ष पूरे नहीं किये हैं. इसके पक्ष में साक्ष्य के लिए उसके हाइस्कूल परीक्षा का स्कूल सर्टिफिकेट प्रस्तुत किया गया. इसके अनुसार छोटी देवी का जन्म तिथि 17 सितंबर, 1998 हैं. रिमांड की अवधि 21 फरवरी, 2016 में वह 18 वर्ष से कम उम्र की नाबालिग है. हालांकि, वह शादीशुदा और एक बच्चे की मां है.
नाबालिग छात्रा से चर्चित दुष्कर्म कांड की छोटी देवी भी मुख्य आरोपित है, क्योंकि छात्रा को घर से दबाव देकर और बहका कर ले जाने वाली वही थी. कोर्ट ने पाक्सो स्पेशल पीपी जगत नारायण सिन्हा सहित दोनों पक्षों को सुनने के बाद रिज्वाइंडर समर्पित करने का आदेश दिया.
मामला नाबालिग से दुष्कर्म का
राजवल्लभ के बैंक एकाउंट से वैन हटाने की अपील
जिला न्यायालय के प्रथम एडीजे रश्मि शिखा के कोर्ट में चल रहे महिला थाना कांड संख्या 15/16 के मामले में आराेपित नवादा विधायक राजवल्लभ के नवादा स्थित ओबीसी बैंक के कई खातों पर प्रतिबंध लगा दिया गया था, जिसकी मुक्ति के लिए विधायक के वकील कमलेश कुमार ने 31 मार्च को अरजी दी थी. इस पर कोर्ट ने पुलिस को इससे संबंधित प्रतिवेदन देने का आदेश दिया था. अधिवक्ता ने दरखास्त की कि कोर्ट शीघ्र सुनवाई करते हुए खाते पर बैन मुक्ति का आदेश निर्गत करे.

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