सुलेखा की बेटी के नाबालिग की अरजी हुई दाखिल
Updated at : 05 Apr 2016 12:42 AM (IST)
विज्ञापन

चर्चित रेप कांड में है आरोपित बिहारशरीफ : जिला न्यायालय के पाक्सो स्पेशल एडीजे प्रथम रश्मि शिखा के कोर्ट में संजय कुमार अधिवक्ता ने महिला थाना कांड संख्या 15/16 के आरोपित सुलेखा की पुत्री छोटी देवी उर्फ अमृता के पक्ष से अरजी दाखिल की. अरजी के अनुसार छोटी देवी की उम्र प्राथमिकी तथा अन्य में […]
विज्ञापन
चर्चित रेप कांड में है आरोपित
बिहारशरीफ : जिला न्यायालय के पाक्सो स्पेशल एडीजे प्रथम रश्मि शिखा के कोर्ट में संजय कुमार अधिवक्ता ने महिला थाना कांड संख्या 15/16 के आरोपित सुलेखा की पुत्री छोटी देवी उर्फ अमृता के पक्ष से अरजी दाखिल की. अरजी के अनुसार छोटी देवी की उम्र प्राथमिकी तथा अन्य में 18 वर्ष लिखी गयी है, जबकि वस्तु स्थिति यह है कि छोटी देवी नाबालिग है और उसने 18 वर्ष अभी पूरे नहीं किये हैं. इसके पक्ष में साक्ष्य के लिए उसके हाइस्कूल परीक्षा के स्कूल सर्टिफिकेट प्रस्तुत किये गये. जिसके अनुसार छोटी देवी का जन्म तिथि 17 सितंबर 1998 हैं.
रिमांड की अवधि 21 फरवरी 2016 में वह 18 वर्ष से कम उम्र की नाबालिग है. हालांकि वह शादीशुदा और एक बच्चे की मां है. नाबालिग छात्रा चर्चित दुष्कर्म कांड की छोटी देवी भी मुख्य आरोपित है क्योंकि छात्रा को घर से दबाव देकर और बहका कर ले जाने वाली वही थी. प्राथमिकी के अनुसार वह छात्रा व उसकी बहन की घनिष्ठ सहेली थी. कोर्ट ने पाक्सो स्पेशल पीपी जगत नारायण सिन्हा सहित दोनों पक्षों को सुनने के बाद रिज्वाइंडर समर्पित करने का आदेश दिया.
प्रभात खबर डिजिटल टॉप स्टोरी
विज्ञापन
लेखक के बारे में
By Prabhat Khabar Digital Desk
यह प्रभात खबर का डिजिटल न्यूज डेस्क है। इसमें प्रभात खबर के डिजिटल टीम के साथियों की रूटीन खबरें प्रकाशित होती हैं।
Prabhat Khabar App :
देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए
विज्ञापन




