राजबल्लभ के पास लड़की पहुंचाने के मामले में सुलेखा के दामाद की जमानत नामंजूर

बिहारशरीफ : जिला न्यायालय के प्रथम एडीजे रश्मि शिखा ने नाबालिग छात्रा दुष्कर्म कांड की आरोपित सुलेखा देवी के दामाद संदीप सुमन उर्फ पुष्पांजय की जमानत अर्जी पर सुनवाई की. सूत्रों ने बताया कि जमानत अर्जी खारिज कर दी गयी है़ यह अर्जी अधिवक्ता विवेकानंद प्रसाद 26 फरवरी को दाखिल की थी, जिसमें केस डायरी […]
बिहारशरीफ : जिला न्यायालय के प्रथम एडीजे रश्मि शिखा ने नाबालिग छात्रा दुष्कर्म कांड की आरोपित सुलेखा देवी के दामाद संदीप सुमन उर्फ पुष्पांजय की जमानत अर्जी पर सुनवाई की. सूत्रों ने बताया कि जमानत अर्जी खारिज कर दी गयी है़ यह अर्जी अधिवक्ता विवेकानंद प्रसाद 26 फरवरी को दाखिल की थी, जिसमें केस डायरी सुनवाई पूरी की गयी. विवेकानंद प्रसाद आरोपित अर्जीकार की जमानत स्वीकार कराने की पूरी कोशिश की. वहीं अभियोजन के अधिवक्ता जगत नारायण सिन्हा, अपर लोक अभियोजक कैसर इमाम व वरीय अधिवक्ता सीता राम सिंह ने विरोध किया.
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