राजबल्लभ पर सर्च वारंट जारी करने का आदेश
Updated at : 16 Feb 2016 4:14 AM (IST)
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दुष्कर्म के मामले में लिया गया बयान बिहारशरीफ : चर्चित दुष्कर्म मामले में महिला थानाध्यक्ष ने पीड़िता के पुन: बयान के लिए एडीजी प्रथम कोर्ट में आवेदन दिया.कोर्ट ने अनुसंधानकर्ताओं को लॉ प्रोविजन दाखिल करने का आदेश दिया है. एडीजे प्रथम कोर्ट ने आदेश में पीड़िता की दो बहनों तथा पिता का बयान एसीजेएम रेशमा […]
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दुष्कर्म के मामले में लिया गया बयान
बिहारशरीफ : चर्चित दुष्कर्म मामले में महिला थानाध्यक्ष ने पीड़िता के पुन: बयान के लिए एडीजी प्रथम कोर्ट में आवेदन दिया.कोर्ट ने अनुसंधानकर्ताओं को लॉ प्रोविजन दाखिल करने का आदेश दिया है. एडीजे प्रथम कोर्ट ने आदेश में पीड़िता की दो बहनों तथा पिता का बयान एसीजेएम रेशमा वर्मा व जेएम स्वर्ण प्रभात ने कलमबंद किया.
यह मामला पीड़िता के नाबालिग हाने के कारण पॉस्को एक्ट के तहत चलेगा. कोर्ट ने आरोपित सुलेखा देवी, उसकी मां राधा देवी व बेटी छोटी कुमारी पर वारंट तथा नवादा के राजद विधायक राजबल्लभ यादव पर सर्च वारंट जारी करने का आदेश दिया है. लोक अभियोजक मंजर हसन व पाॅस्को स्पेशल पीपी जगत नारायण सिन्हा ने कार्यों में सहयोग किया.
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