दहेज के लिए पत्नी की हत्या में पति समेत तीन दोषी करार
Author Prabhat khabar digital desk
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बिहारशरीफ : जिला न्यायालय के प्रथम त्वरित न्यायाधीश राम प्रताप अस्थाना ने दहेज हत्या के मामले में साक्ष्य सही पाते हुए पति रंजीत कुमार समेत वीरेंद्र कुमार, धर्मेंद्र कुमार को भादस की धारा 304 बी व 498 ए के तहत दोषी करार किया. सजा निर्धारण पर फैसला 20 जनवरी को किया जायेगा. तीनों ही दोषी […]
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बिहारशरीफ : जिला न्यायालय के प्रथम त्वरित न्यायाधीश राम प्रताप अस्थाना ने दहेज हत्या के मामले में साक्ष्य सही पाते हुए पति रंजीत कुमार समेत वीरेंद्र कुमार, धर्मेंद्र कुमार को भादस की धारा 304 बी व 498 ए के तहत दोषी करार किया. सजा निर्धारण पर फैसला 20 जनवरी को किया जायेगा. तीनों ही दोषी आपस में सगे भाई हैं.
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मामले के अन्य आरोपियों रंजू देवी, केदार सिंह, अजय सिंह, विजय सिंह को साक्ष्य के अभाव में आरोप से मुक्त कर दिया. अभियोजन पक्ष से एपीपी सुनील कुमार सिन्हा ने बहस व छह साक्षियों का परीक्षण सुनवाई के दौरान किया था. उन्होंने बताया कि दो जनवरी 2004 को आरोपितों ने घटना को अंजाम दिया था. मृतका बेबी उर्फ अंजली देवी का मायका रहुई थाना क्षेत्र के बरांदी गांव था.
17 नवंबर 2002 को इसी थाना क्षेत्र के महम्मदपुर ग्रामवासी रंजीत कुमार संग शादी हुई थी. तीन माह ससुराल में रहने के बाद दोषी अपनी मां समेत रंगीन टीवी व तीन भर सोने के चेन की मांग पूर्ति के लिये प्रताड़ित करने लगे. इसी क्रम में सभी आरोपितों ने मारपीट करते हुए लाठी गर्दन में लगाकर दबा दिया. पीएमसीएच में इलाज के दौरान महिला की मौत दो जनवरी, 2004 को हो गयी थी.
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