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हत्या मामले में पिता सहित तीन पुत्रों को आजीवन कारावास

बिहारशरीफ : जिला न्यायालय के द्वितीय त्वरित न्यायाधीश मो शाहिद रइस ने साक्ष्य सही पाते हुए हत्या के आरोपित पिता नंदे गोप तथा उनके पुत्रों गोरेलाल, नूनू व धुरी गोप को दोषी करार करते हुए सजा दी. चारों ही आरोपितों को आजीवन कारावास सहित 10-10 हजार रुपये जुर्माना जिसे अदा न करने पर छह-छह माह […]

बिहारशरीफ : जिला न्यायालय के द्वितीय त्वरित न्यायाधीश मो शाहिद रइस ने साक्ष्य सही पाते हुए हत्या के आरोपित पिता नंदे गोप तथा उनके पुत्रों गोरेलाल, नूनू व धुरी गोप को दोषी करार करते हुए सजा दी.

चारों ही आरोपितों को आजीवन कारावास सहित 10-10 हजार रुपये जुर्माना जिसे अदा न करने पर छह-छह माह का अतिरिक्त कारावास भुगतने की सजा दी. सभी आरोपित व मृतक आनंदी यादव आपस में गोतिया व रहुई थाना क्षेत्र के अमरपुर गांववासी हैं. मामले के विचारण के दौरान एपीपी एसएम असलम ने अभियोजन पक्ष से बहस करते हुए सात साक्षियों का परीक्षण किया था.
मृतक के पुत्र सह मामले के सूचक बाबू राम यादव के फर्द बयान पर रहुई थाने के तहत आरोप भादस की धारा 302 तथा 352 के तहत दर्ज किया गया था. सभी आरोपितों को धारा 352 के तहत भी तीन माह का कारावास सहित पांच-पांच सौ रुपये जुर्माना जिसे अदा न करने पर एक माह का अतिरिक्त कारावास भुगतने की भी सजा दी. दोनों सजाएं साथ- साथ चलेंगी.
प्राथमिकी के अनुसार 17 जून, 2011 की रात आठ बजे सभी आरोपित मृतक के घर में घुस गये और लाठी, डंडा से मारपीट करते हुए घर के बाहर लाये. जहां आरोपितों ने आनंदी यादव की गला दबाकर हत्या कर दी. सूचक ने बचाने की कोशिश की तो आरोपितों ने उसे हटा दिया तथा विरोध करने पर इसी प्रकार का अंजाम भुगतने की धमकी दी गयी.

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